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Bhiwani News: चाकू से हमला कर लूट करने वाले दो आरोपियों को दस-दस साल कैद

Wed, 30 Jul 2025 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 30 Jul 2025 12:45 AM IST
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Two accused of robbery with knife attack sentenced to 10 years imprisonment each
भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने कबाड़ की दुकान में घुसकर दुकानदार पर चाकू से हमला कर 15 हजार रुपये लूटने के मामले में दोषी करार दिए गए दो युवकों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी गांव मोहनगढ़ उचाना, जिला जींद निवासी माइकल व कालटा उचाना, जिला जींद निवासी सुखविंदर उर्फ सुखापर अदालत ने 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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यह मामला शहर थाना क्षेत्र के सराय चौपटा निवासी रवींद्र की शिकायत पर पिछले वर्ष 24 अप्रैल को दर्ज किया गया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी बावड़ी गेट के पास कबाड़ की दुकान है जहां बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों में से एक ने उन पर चाकू से हमला कर 15,000 रुपये लूट लिए थे और दोनों मौके से फरार हो गए थे। इस संबंध में शहर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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पुलिस की जांच और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 379बी व 34 के तहत 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 452 व 34 के तहत दोनों को 2 साल कैद व 2,000 रुपये जुर्माना, जबकि दोषी सुखविंदर उर्फ सुखा को धारा 201 के तहत 2 साल की कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
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इस फैसले के बाद भिवानी के प्रवर पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह ने जिले के सभी क्राइम यूनिट प्रभारी, थाना प्रबंधक व चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि ऐसे संगीन अपराधों के मामलों में दोषियों की जल्द गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ अदालत में प्रभावी पैरवी की जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।
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