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Bhiwani News: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में दोषी को 5 साल की कैद

Fri, 23 Jan 2026 02:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 23 Jan 2026 02:22 AM IST
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The man was sentenced to 5 years in prison for molesting a minor.
भिवानी। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायालय ने दोषी युवक को पांच साल कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर दोषी शौकीन निवासी खरक खुर्द जिला भिवानी को कठोर दंड से दंडित किया है।
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इस संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा सदर पुलिस थाना भिवानी में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी द्वारा उनके घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस संबंध में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रभावी जांच, साक्ष्य एवं दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने शौकीन को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 08 के तहत पांच वर्ष कारावास व 10,000 जुर्माना, धारा 74 बीएनएस के तहत पांच वर्ष कारावास व 10,000 जुर्माना, धारा 333 के तहत पांच वर्ष कारावास व 10,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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