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Bhiwani News: अटकी फिरनी की रोशनी.... ग्राम पंचायतों ने दिया बिजली मीटर न होने का हवाला
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भिवानी। जिले के 39 गांवों की फिरनी पर करोड़ों रुपये खर्च कर लगाई गई स्ट्रीट लाइटें अब दो साल से कई गांवों में अंधेरे में हैं। ग्राम पंचायतें बिजली मीटर नहीं होने का हवाला देकर लाइटों का संचालन नहीं करा पा रही हैं। 312 ग्राम पंचायतों में से पहले चरण में 39 और मार्च 2024 में पूरा किया गया काम अब तक अधर में लटका है। केवल 14 गांवों की फिरनी पर स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं जबकि 25 गांवों में शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है।
दूसरे चरण में पंचायती राज विभाग ने 35 गांवों में साढ़े तीन करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं लेकिन इनमें भी ग्राम पंचायतें बिजली कनेक्शन को लेकर उलझी हैं। कई पंचायतों ने नया कनेक्शन के लिए आवेदन किया है लेकिन बिल भुगतान की जिम्मेदारी को लेकर कदम ठिठक गए हैं।
पंचायती राज विभाग के नियम के अनुसार ग्राम पंचायत अपने बजट से गांव में विकास कार्य करा सकती है और इसके लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन भी ले सकती है। लेकिन स्ट्रीट लाइटों के लिए अब नया कनेक्शन लेना अनिवार्य है जिसमें पैनल और ट्रांसफार्मर भी लग सकते हैं। इसके नियमित बिल का भुगतान ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है। कई गांवों की पंचायतों की स्थायी आमदनी नहीं है या बजट सीमित है जिससे बिल का भुगतान चुनौती बन गया है।
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पहले चरण में 39 और दूसरे चरण में 35 गांवों की फिरनी पर स्ट्रीट लाइट लगी
पंचायती राज विभाग की तरफ से पहले चरण में 39 और दूसरे चरण में 35 गांवों की फिरनी पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा हो चुका है। इन स्ट्रीट लाइटों के कार्य पूरा होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कर दिया गया है। इनके संचालन पर खर्च होने वाली बिजली का वहन खुद ग्राम पंचायतों को ही सुनिश्चित करना होगा। हालांकि, इन लाइटों की वारंटी भी रहेगी। - सम्भव जैन, कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज तकनीकी विंग, भिवानी
निगम से अलग से ग्राम पंचायतों को बिजली कनेक्शन लेना होगा
गांव की स्ट्रीट लाइट के लिए निगम से अलग से ग्राम पंचायतों को बिजली कनेक्शन लेना होगा। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत आवेदन कर सकती है। यदि किसी पंचायत पर पहले से बकाया बिल है, तो नए कनेक्शन देने में निगम की नीति के अनुसार काम होगा। - विनोद पूनिया, निगम महाप्रबंधक, भिवानी सर्कल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
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दूसरे चरण में पंचायती राज विभाग ने 35 गांवों में साढ़े तीन करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं लेकिन इनमें भी ग्राम पंचायतें बिजली कनेक्शन को लेकर उलझी हैं। कई पंचायतों ने नया कनेक्शन के लिए आवेदन किया है लेकिन बिल भुगतान की जिम्मेदारी को लेकर कदम ठिठक गए हैं।
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पंचायती राज विभाग के नियम के अनुसार ग्राम पंचायत अपने बजट से गांव में विकास कार्य करा सकती है और इसके लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन भी ले सकती है। लेकिन स्ट्रीट लाइटों के लिए अब नया कनेक्शन लेना अनिवार्य है जिसमें पैनल और ट्रांसफार्मर भी लग सकते हैं। इसके नियमित बिल का भुगतान ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है। कई गांवों की पंचायतों की स्थायी आमदनी नहीं है या बजट सीमित है जिससे बिल का भुगतान चुनौती बन गया है।
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पहले चरण में 39 और दूसरे चरण में 35 गांवों की फिरनी पर स्ट्रीट लाइट लगी
पंचायती राज विभाग की तरफ से पहले चरण में 39 और दूसरे चरण में 35 गांवों की फिरनी पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा हो चुका है। इन स्ट्रीट लाइटों के कार्य पूरा होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कर दिया गया है। इनके संचालन पर खर्च होने वाली बिजली का वहन खुद ग्राम पंचायतों को ही सुनिश्चित करना होगा। हालांकि, इन लाइटों की वारंटी भी रहेगी। - सम्भव जैन, कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज तकनीकी विंग, भिवानी
निगम से अलग से ग्राम पंचायतों को बिजली कनेक्शन लेना होगा
गांव की स्ट्रीट लाइट के लिए निगम से अलग से ग्राम पंचायतों को बिजली कनेक्शन लेना होगा। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत आवेदन कर सकती है। यदि किसी पंचायत पर पहले से बकाया बिल है, तो नए कनेक्शन देने में निगम की नीति के अनुसार काम होगा। - विनोद पूनिया, निगम महाप्रबंधक, भिवानी सर्कल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम