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हादसे का आरोपी चालक काबू, नियम तोड़ने पर पहले ही जब्त हो चुका है लाइसेंस
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बवानीखेड़ा थाना पुलिस ने पकड़ा निजी बस चालक। संवाद
- फोटो : Bhiwani
भिवानी। गांव जाटूलुहारी में ओवर स्पीड बस चलाने और सड़क हादसे के आरोपी चालक सुरेश को बवानीखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसका चालक लाइसेंस पहले ही नियम तोड़ने पर जब्त हो चुका है। इसके बावजूद भी वह निजी बस की स्टीयरिंग थामकर धड़ल्ले से बस चला रहा था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने शनिवार सुबह न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश हुए हैं।
भिवानी-हांसी मुख्य मार्ग पर गांव जाटूलुहारी के समीप वीरवार की शाम को भिवानी से हांसी के लिए जा रही एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। चालक बस को ओवर स्पीड में चला रहा था। इस हादसे में बस में सवार दो महिला व एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि काफी लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। इस संबंध में बवानीखेड़ा पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था।
बवानीखेड़ा पुलिस थाने के एएसआई सुरेश कुमार ने गांव प्रेमनगर से बस चालक सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना के आरोपी चालक सुरेश का चालक लाइसेंस पहले ही यातायात नियम तोड़ने पर जब्त हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश हुए हैं।
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बस संचालक और प्रशासन की लापरवाही उजागर
इस हादसे से साबित होता है कि प्रशासन यातायात नियमों का पालन कराने के प्रति कितना संजीदा है। पहले से ही नियम तोड़ चुका चालक धड़ल्ले से बस चला रहा था, जिसकी लापरवाही से तीन लोगों की मौत हो गई। कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं बस संचालक जिसने ऐसे बस चालक को बस थमा दी जो पहले ही नियम तोड़ चुका है। जिसका लाइसेंस भी जब्त हो चुका है। पुलिस ने चालक को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बस संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं, आरटीओ भी बसों की नियमित जांच नहीं करता है, जिससे नौसिखिये और लापरवाह चालक बसें व अन्य वाहन धड़ल्ले से चला रहे हैं।
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भिवानी-हांसी मुख्य मार्ग पर गांव जाटूलुहारी के समीप वीरवार की शाम को भिवानी से हांसी के लिए जा रही एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। चालक बस को ओवर स्पीड में चला रहा था। इस हादसे में बस में सवार दो महिला व एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि काफी लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। इस संबंध में बवानीखेड़ा पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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बवानीखेड़ा पुलिस थाने के एएसआई सुरेश कुमार ने गांव प्रेमनगर से बस चालक सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना के आरोपी चालक सुरेश का चालक लाइसेंस पहले ही यातायात नियम तोड़ने पर जब्त हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश हुए हैं।
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बस संचालक और प्रशासन की लापरवाही उजागर
इस हादसे से साबित होता है कि प्रशासन यातायात नियमों का पालन कराने के प्रति कितना संजीदा है। पहले से ही नियम तोड़ चुका चालक धड़ल्ले से बस चला रहा था, जिसकी लापरवाही से तीन लोगों की मौत हो गई। कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं बस संचालक जिसने ऐसे बस चालक को बस थमा दी जो पहले ही नियम तोड़ चुका है। जिसका लाइसेंस भी जब्त हो चुका है। पुलिस ने चालक को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बस संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं, आरटीओ भी बसों की नियमित जांच नहीं करता है, जिससे नौसिखिये और लापरवाह चालक बसें व अन्य वाहन धड़ल्ले से चला रहे हैं।