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Bhiwani News: जिले में मकानों के सूचीकरण का कार्य 42.88 प्रतिशत पूरा, डीसी ने 24 मई तक लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2026 01:23 AM IST
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The district has completed 42.88% of the house listing work; the DC has directed to achieve the target by May 24.
भिवानी। डीसी साहिल गुप्ता के सख्त निर्देशों के बाद जिले में जनगणना के तहत चल रहे मकानों के सूचीकरण अभियान ने गति पकड़ ली है। अब तक जिले में कुल 2080 ब्लॉकों में से 892 ब्लॉकों में कार्य पूर्ण हो चुका है जो कुल 42.88 प्रतिशत प्रगति दर्शाता है। हालांकि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 24 मई तक शेष कार्य पूरा करने के लिए अभी प्रगणकों को और तेजी से कार्य करने की आवश्यकता बताई गई है।
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इसके साथ ही डीसी ने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को सूचीकरण कार्य में सक्रिय सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। जिले में ब्लॉकवार प्रगति के अनुसार भिवानी ब्लॉक में 566 में से 118 ब्लॉकों में कार्य पूर्ण हो चुका है। बवानीखेड़ा तहसील में 248 में से 145, सिवानी तहसील में 139 में से 74, लोहारू तहसील में 247 में से 163 तथा तोशाम तहसील में 322 में से 188 ब्लॉकों में कार्य पूरा हो चुका है।
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इसी तरह भिवानी नगर निगम क्षेत्र में 448 में से 127, बवानीखेड़ा नगर पालिका में 43 में से 30, सिवानी नगर पालिका में 38 में से 37 तथा लोहारू नगर पालिका में 29 में से 10 ब्लॉकों में सूचीकरण कार्य पूरा किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 2080 में से 892 ब्लॉकों में कार्य पूरा हो चुका है जबकि 1188 ब्लॉकों में कार्य शेष है। डीसी ने सभी प्रगणकों को 24 मई तक शेष कार्य हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
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उपायुक्त एवं प्रधान जनगणना अधिकारी साहिल गुप्ता ने भारत की जनगणना-2027 के तहत जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 7 के तहत निर्देश जारी किए हैं कि वे मकानों के सूचीकरण कार्य में प्रगणकों का पूरा सहयोग करें। उन्होंने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका समितियों, छावनी बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यों एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों से जनगणना कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों को आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करने को कहा है।

इसके साथ ही सभी सरपंच, पंच एवं ग्राम पंचायत सदस्य जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहयोग करेंगे। सभी नंबरदार एवं गांवों के मुखिया अपने-अपने क्षेत्रों में जनगणना कर्मचारियों की सहायता सुनिश्चित करेंगे। डीसी ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना या अनुपालन न करने की स्थिति में जनगणना अधिनियम 1948 एवं अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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