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Bhiwani News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और छेड़छाड़ के दोषी को सात साल की कैद

Tue, 07 Jan 2025 08:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 07 Jan 2025 08:54 PM IST
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Seven years imprisonment for molestation accused
भिवानी। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और छेड़छाड़ मामले में दोषी युवक को न्यायालय ने सात साल की कैद और 30,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2023 में केस दर्ज किया था।
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पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और छेड़छाड़ मामले में गांव दिनोद निवासी हुसैन को दोषी करार देते हुए सात साल कैद (12 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल कैद की सजा 5,000 जुर्माना, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत सात वर्ष कैद की सजा व 10,000 व धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद की सजा व 5,000 का जुर्माना, एससी/एसटी एक्ट में सात वर्ष कैद व 10,000 जुर्माना) कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 30,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया है।
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शहर थाना पुलिस में 2023 में लड़की के पिता ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व छेड़छाड़ करने के मामले में केस दर्ज किया था। शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए। इस मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसी में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए हुसैन निवासी गांव दिनोद को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 30,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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