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Bhiwani News: आरबीआई के नए निर्देश अब लॉकर्स में नहीं रख सकेंगे कैश
Fri, 25 Aug 2023 12:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 25 Aug 2023 12:39 AM IST
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भिवानी। आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) के नए निर्देश के अनुसार अब बैंक लॉकर्स में कैश रखना मना है। बैंक उपभोक्ताओं के लिए लॉकर्स में रखे जाने वाले कीमती सामान के संबंध में भी हिदायतें जारी की हैं। वहीं पहले से जारी किए जा चुके बैंक लॉकर यूजर्स को बैंक प्रबंधनों की तरफ से पत्र जारी कर नई हिदायतों के अनुसार बैंक शाखा में पहुंचकर नए अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
आरबीआई की नई हिदायतों के अनुसार बैंक प्रबंधकों को लॉकर यूजर्स संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद बैंक प्रबंधनों की तरफ से भी लॉकर यूजर्स को नई हिदायतों के अनुसार नए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने के संबंध में जानकारी दी जा रही है।
भिवानी जिले में करीब ढाई सौ से अधिक बैंक शाखाएं हैं। इनमें अधिकांश शहरी दायरे की बैंक प्रमुख शाखाओं में लॉकर की सुविधा बैंक खाता धारकों को दी जा रही है। नई हिदायतों में अब यूजर्स अपने लॉकर में कैश नहीं रख पाएंगे। वे सिर्फ जरूरी दस्तावजे, गहने और अन्य कीमती सामान ही रख सकेंगे। जबकि किसी भी आर्म्स और एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आने वाला वर्जित सामान नहीं रख सकेंगे।
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आरबीआई के नई हिदायतों के अनुसार बैंक लॉकर यूजर्स को कैश रखने की अनुमति नहीं है। अगर बैंक की जानकारी के बगैर कोई लॉकर के अंदर कैश रखता है और बाद में इसकी भनक लगती है तो ऐसे मामले में बैंक प्रबंधन कार्रवाई करेगा। वहीं यूजर्स के लिए लॉकर के इस्तेमाल और इसमें रखने वाले सामान के संबंध में पहले ही स्पष्ट हिदायतें दी जा रही हैं। पहले से लॉकर यूजर्स को भी पत्र जारी कर नई हिदायतों से अवगत करा रहे हैं।
-राहुल सिंह, एलडीएम, पीएनबी मुख्य शाखा भिवानी।
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आरबीआई की नई हिदायतों के अनुसार बैंक प्रबंधकों को लॉकर यूजर्स संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद बैंक प्रबंधनों की तरफ से भी लॉकर यूजर्स को नई हिदायतों के अनुसार नए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने के संबंध में जानकारी दी जा रही है।
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भिवानी जिले में करीब ढाई सौ से अधिक बैंक शाखाएं हैं। इनमें अधिकांश शहरी दायरे की बैंक प्रमुख शाखाओं में लॉकर की सुविधा बैंक खाता धारकों को दी जा रही है। नई हिदायतों में अब यूजर्स अपने लॉकर में कैश नहीं रख पाएंगे। वे सिर्फ जरूरी दस्तावजे, गहने और अन्य कीमती सामान ही रख सकेंगे। जबकि किसी भी आर्म्स और एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आने वाला वर्जित सामान नहीं रख सकेंगे।
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आरबीआई के नई हिदायतों के अनुसार बैंक लॉकर यूजर्स को कैश रखने की अनुमति नहीं है। अगर बैंक की जानकारी के बगैर कोई लॉकर के अंदर कैश रखता है और बाद में इसकी भनक लगती है तो ऐसे मामले में बैंक प्रबंधन कार्रवाई करेगा। वहीं यूजर्स के लिए लॉकर के इस्तेमाल और इसमें रखने वाले सामान के संबंध में पहले ही स्पष्ट हिदायतें दी जा रही हैं। पहले से लॉकर यूजर्स को भी पत्र जारी कर नई हिदायतों से अवगत करा रहे हैं।
-राहुल सिंह, एलडीएम, पीएनबी मुख्य शाखा भिवानी।