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Bhiwani News: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई व्यक्तिगत ऋण योजना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jan 2024 11:36 PM IST
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Personal loan scheme launched to make women self-reliant
भिवानी। प्रदेश सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। योजना के तहत बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है।
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ऋण से महिलाएं स्वयं का कार्य शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक दर्शना ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि के मार्गदर्शन में योजना के तहत जिला भिवानी के लिए 2023-2024 में 84 केसों का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिलाओं को अधिकतम 25 हजार रुपए तथा अन्य श्रेणी की महिलाओं को अधिकतम 10 हजार रुपए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाएं सिलाई कार्य, बुनाई कार्य, कॉस्मेटिक की दुकान, पशुपालन, परचून की दुकान आदि कार्य शुरू कर सकती हैं।
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ऋण प्राप्त करने के लिए होने चाहिए दस्तावेज

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए उनके पास विभिन्न दस्तावेज होना अनिवार्य है। इनमें आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज की फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल है। आवेदन करने के लिए मकान नंबर 124 विकास नगर, सब्जी मंडी के पीछे, रोहतक गेट भिवानी के महिला विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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