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कन्या स्कूल में घुसकर महिला अध्यापिकाओं से बदसलूकी, तीन पर केस
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भिवानी। गांव लोहानी के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में गांव के ही तीन लोगों ने महिला अध्यापिकाओं के साथ बदसलूकी कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। स्कूल के ऑफिस में आरोपियों ने जमकर हंगामा किया। मामले की शिकायत विद्यालय की मुख्य अध्यापिका ने जूई कलां पुलिस थाने में दी। जिस पर तीन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है।
पुलिस को दी शिकायत में गांव लोहानी के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की मुख्य अध्यापिका शीला सांगवान ने बताया कि गत 26 अगस्त की सुबह दस बजे गांव के ही तीन लोगों ने स्कूल के ऑफिस में घुसकर महिला अध्यापिकाओं से बदसलूकी की। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। शीला सांगवान का आरोप है कि एक आरोपी ने उनके खिलाफ झूठा एससी एसटी एक्ट का केस दर्ज कराने की भी धमकी दी। उसने शिकायत में बताया कि आरोपी आंगनबाड़ी केंद्र की पाइपलाइन से सड़क पर लीकेज की शिकायत पर अपशब्द बोल रहे थे। जिस पर उन्होंने समझाया था कि आंगनबाड़ी केंद्र उनके अधीन नहीं आता है। दो बार पहले भी लाइन लीकेज थी तो उन्होंने अपने स्तर पर ठीक करा दी थी और तीसरी बार भी ठीक कराने के लिए बोला था, लेकिन आरोपी स्कूल में जबरन घुसकर रिकॉर्ड को भी फेंकने लगे और रिकॉर्ड दिखाने का दबाव बनाने लगे। इस पर उन्हें आरटीआई से कोई भी सूचना मांगने की बात कही। इस पर भड़के आरोपियों ने उनके साथ धक्कामुक्की की और फिर जान से मारने की धमकी देने लगे। एक आरोपी ने उन पर एससी एसटी एक्ट के तहत झूठा केस दर्ज कराने की भी धमकी दी। शीला सांगवान ने बताया कि आरोपी स्कूल के अंदर किसी भी कमेटी के सदस्य नहीं हैं और न ही इस विद्यालय में उनकी या उनके परिवार की कोई बेटी पढ़ती है। आरोपियों ने महिला शिक्षिकाओं के साथ बदसलूकी के साथ-साथ छात्राओं की पढ़ाई में भी बाधा डाली। जिसके बाद मामले की शिकायत जूई कलां पुलिस थाने में दी।
इनके खिलाफ केस दर्ज
जूई कलां पुलिस थाने के जांच अधिकारी सतपाल सिंह ने बताया कि मुख्य अध्यापिका की शिकायत पर गांव लोहानी के आरोपी कमल सिंह, हरिसिंह व नरेश कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
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पुलिस को दी शिकायत में गांव लोहानी के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की मुख्य अध्यापिका शीला सांगवान ने बताया कि गत 26 अगस्त की सुबह दस बजे गांव के ही तीन लोगों ने स्कूल के ऑफिस में घुसकर महिला अध्यापिकाओं से बदसलूकी की। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। शीला सांगवान का आरोप है कि एक आरोपी ने उनके खिलाफ झूठा एससी एसटी एक्ट का केस दर्ज कराने की भी धमकी दी। उसने शिकायत में बताया कि आरोपी आंगनबाड़ी केंद्र की पाइपलाइन से सड़क पर लीकेज की शिकायत पर अपशब्द बोल रहे थे। जिस पर उन्होंने समझाया था कि आंगनबाड़ी केंद्र उनके अधीन नहीं आता है। दो बार पहले भी लाइन लीकेज थी तो उन्होंने अपने स्तर पर ठीक करा दी थी और तीसरी बार भी ठीक कराने के लिए बोला था, लेकिन आरोपी स्कूल में जबरन घुसकर रिकॉर्ड को भी फेंकने लगे और रिकॉर्ड दिखाने का दबाव बनाने लगे। इस पर उन्हें आरटीआई से कोई भी सूचना मांगने की बात कही। इस पर भड़के आरोपियों ने उनके साथ धक्कामुक्की की और फिर जान से मारने की धमकी देने लगे। एक आरोपी ने उन पर एससी एसटी एक्ट के तहत झूठा केस दर्ज कराने की भी धमकी दी। शीला सांगवान ने बताया कि आरोपी स्कूल के अंदर किसी भी कमेटी के सदस्य नहीं हैं और न ही इस विद्यालय में उनकी या उनके परिवार की कोई बेटी पढ़ती है। आरोपियों ने महिला शिक्षिकाओं के साथ बदसलूकी के साथ-साथ छात्राओं की पढ़ाई में भी बाधा डाली। जिसके बाद मामले की शिकायत जूई कलां पुलिस थाने में दी।
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इनके खिलाफ केस दर्ज
जूई कलां पुलिस थाने के जांच अधिकारी सतपाल सिंह ने बताया कि मुख्य अध्यापिका की शिकायत पर गांव लोहानी के आरोपी कमल सिंह, हरिसिंह व नरेश कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
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