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Bhiwani News: पत्नी व दो बच्चियों की हत्या कर शवों के टुकड़े फेंकने के दोषी पति सहित तीन को उम्रकैद
Sat, 10 Aug 2024 07:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sat, 10 Aug 2024 07:11 AM IST
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भिवानी। महिला और दो मासूम बच्चियों की हत्या के बाद शवों के टुकड़ों को खेतों में फेंकने के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1.80 लाख रुपये का जुर्माना भी किया है।
भिवानी में कबाड़ी का काम करने वाले राजेश ने 2018 में अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी व दो नाबालिग बच्चियों की हत्या कर शवों के टुकड़े कर ड्रम में डालकर गांव खरक के खेतों में फेंक दिया था। 28 दिसंबर 2018 को सदर पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया था। सदर पुलिस ने इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने तीनों दोषियों राजेश निवासी नया बाजार भिवानी, माखनलाल निवासी माडिया मध्य प्रदेश व पूनम उर्फ फौजी निवासी भिवानी को (भारतीय दंड संहिता की धारा- 302,34 के तहत उम्र कैद की सजा व 50,000 जुर्माना व 201,34 भारतीय दंड संहिता के तहत सात साल की सजा और 10000 रुपये जुर्माना ) सजा सुनाई है।
सुनवाई के दौरान डिप्टी डीए साहिल हुड्डा व डिप्टी डीए महेश ने मजबूती से कानूनी पक्ष को रखते हुए दोषियों को कठोर सजा दिलाने में अहम योगदान दिया।
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भिवानी में कबाड़ी का काम करने वाले राजेश ने 2018 में अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी व दो नाबालिग बच्चियों की हत्या कर शवों के टुकड़े कर ड्रम में डालकर गांव खरक के खेतों में फेंक दिया था। 28 दिसंबर 2018 को सदर पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया था। सदर पुलिस ने इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने तीनों दोषियों राजेश निवासी नया बाजार भिवानी, माखनलाल निवासी माडिया मध्य प्रदेश व पूनम उर्फ फौजी निवासी भिवानी को (भारतीय दंड संहिता की धारा- 302,34 के तहत उम्र कैद की सजा व 50,000 जुर्माना व 201,34 भारतीय दंड संहिता के तहत सात साल की सजा और 10000 रुपये जुर्माना ) सजा सुनाई है।
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सुनवाई के दौरान डिप्टी डीए साहिल हुड्डा व डिप्टी डीए महेश ने मजबूती से कानूनी पक्ष को रखते हुए दोषियों को कठोर सजा दिलाने में अहम योगदान दिया।