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भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्के अस्वीकार करना अपराध : डीसी
Mon, 23 Dec 2024 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 23 Dec 2024 12:59 AM IST
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भिवानी। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत 3 अप्रैल 2023 को जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया कि कोई भी बैंक शाखा अपने काउंटरों पर प्रस्तुत छोटे मूल्यवर्ग के नोटों/सिक्कों को स्वीकार करने से इन्कार नहीं करेगी।
भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्के अस्वीकार करना अपराध की श्रेणी में शामिल है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन के 50 पैसे, एक रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्यवर्ग के सभी सिक्के वैध मुद्रा बने रहेंगे। सभी शाखाओं को सभी कार्य दिवसों पर बिना किसी भेदभाव के जनता के सदस्यों को उपरोक्त सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
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भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्के अस्वीकार करना अपराध की श्रेणी में शामिल है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन के 50 पैसे, एक रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्यवर्ग के सभी सिक्के वैध मुद्रा बने रहेंगे। सभी शाखाओं को सभी कार्य दिवसों पर बिना किसी भेदभाव के जनता के सदस्यों को उपरोक्त सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
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