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Bhiwani News: कूरियर से गुजरात भेजी जा रही अवैध शराब पकड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार
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भिवानी। सीआईए द्वितीय ने कोरियर के माध्यम से अंग्रेजी शराब अहमदाबाद भेजने के मामले में कमल निवासी हनुमान गेट और सुनील निवासी गांव हुई जिला चरखी दादरी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी सुनील को एक दिन के रिमांड पर लिया जबकि कमल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक भिवानी मयंक मिश्रा ने बिना लाइसेंस अवैध शराब रखने और तस्करी में शामिल आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में तोशाम बाईपास भिवानी स्थित डिलीवरी कार्यालय के सिक्योरिटी इंचार्ज मनमोहन ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर थाना शहर में 25 दिसंबर 2025 को संबंधित धाराओं और हरियाणा संशोधित आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया।
पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने कमल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जबकि सुनील को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। सुनील के खिलाफ जयपुर राजस्थान में भी आबकारी अधिनियम के तहत एक अभियोग दर्ज है।
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रिमांड के दौरान सुनील से शराब की खरीद, सप्लाई और कूरियर के माध्यम से गुजरात भेजने से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। पुलिस मामले में शराब तस्करी से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
एलोवेरा जूस के नाम पर भेजी थी 27 बोतल शराब
24 दिसंबर 2025 को अहमदाबाद गुजरात भेजने के लिए डिलीवरी कार्यालय में छह सीलबंद पैकेट आए थे। पैकेटों पर हुडा सेक्टर-13 भिवानी का पता अंकित था। कर्मचारियों को पैकेटों में रखे सामान पर संदेह हुआ तो तीन पैकेट खोलकर जांच की गई। इनमें रेड लेबल मार्का अंग्रेजी शराब की बोतलें मिलीं।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पैकेटों की जांच की। इनमें कुल 27 बोतल रेड लेबल मार्का अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पैकेटों पर कोरियर के स्टीकर लगे थे और उनमें सामान के रूप में एलोवेरा जूस दर्शाया गया था।
मामले की जांच के दौरान सीआईए द्वितीय के उप निरीक्षक अजय ने टीम के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कमल को सेक्टर-13 भिवानी से जबकि सुनील को लोहारू चौक भिवानी से पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अधिक पैसे कमाने के उद्देश्य से कोरियर के माध्यम से शराब अहमदाबाद भेज रहे थे।
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पुलिस अधीक्षक भिवानी मयंक मिश्रा ने बिना लाइसेंस अवैध शराब रखने और तस्करी में शामिल आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में तोशाम बाईपास भिवानी स्थित डिलीवरी कार्यालय के सिक्योरिटी इंचार्ज मनमोहन ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर थाना शहर में 25 दिसंबर 2025 को संबंधित धाराओं और हरियाणा संशोधित आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया।
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पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने कमल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जबकि सुनील को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। सुनील के खिलाफ जयपुर राजस्थान में भी आबकारी अधिनियम के तहत एक अभियोग दर्ज है।
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रिमांड के दौरान सुनील से शराब की खरीद, सप्लाई और कूरियर के माध्यम से गुजरात भेजने से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। पुलिस मामले में शराब तस्करी से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
एलोवेरा जूस के नाम पर भेजी थी 27 बोतल शराब
24 दिसंबर 2025 को अहमदाबाद गुजरात भेजने के लिए डिलीवरी कार्यालय में छह सीलबंद पैकेट आए थे। पैकेटों पर हुडा सेक्टर-13 भिवानी का पता अंकित था। कर्मचारियों को पैकेटों में रखे सामान पर संदेह हुआ तो तीन पैकेट खोलकर जांच की गई। इनमें रेड लेबल मार्का अंग्रेजी शराब की बोतलें मिलीं।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पैकेटों की जांच की। इनमें कुल 27 बोतल रेड लेबल मार्का अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पैकेटों पर कोरियर के स्टीकर लगे थे और उनमें सामान के रूप में एलोवेरा जूस दर्शाया गया था।
मामले की जांच के दौरान सीआईए द्वितीय के उप निरीक्षक अजय ने टीम के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कमल को सेक्टर-13 भिवानी से जबकि सुनील को लोहारू चौक भिवानी से पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अधिक पैसे कमाने के उद्देश्य से कोरियर के माध्यम से शराब अहमदाबाद भेज रहे थे।