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Bhiwani News: राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के पास नियमों की अनदेखी, शराब ठेका पर प्रशासन मौन
Fri, 08 Aug 2025 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 08 Aug 2025 01:13 AM IST
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भिवानी। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 (एनएच-52) के पास गांव गैंडावास में नियमों को ताक पर रखकर एक निजी जमीन पर अवैध रूप से शराब का ठेका खोले जाने का मामला सामने आया है। जमीन के मालिक सतबीर और उनकी पुत्री एडवोकेट मुकेश ढाणीमाहु ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने फर्जी रेंट एग्रीमेंट के आधार पर जबरन उनकी जमीन पर यह ठेका स्थापित कर दिया है।
एडवोकेट मुकेश ढाणीमाहु के अनुसार, यह ठेका हाईवे से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि ठेका न केवल गैरकानूनी रूप से खोला गया है, बल्कि इसके लिए आवश्यक एनओसी और कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी नहीं की गईं। परिवार ने इस अवैध गतिविधि के खिलाफ उपायुक्त भिवानी, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कई बार शिकायतें भेजी हैं।
शिकायतों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह ठेका कानूनन वैध नहीं है, फिर भी अब तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही ठेका नहीं हटाया तो वे कानूनी कार्रवाई और जन आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।
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एडवोकेट मुकेश ढाणीमाहु के अनुसार, यह ठेका हाईवे से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि ठेका न केवल गैरकानूनी रूप से खोला गया है, बल्कि इसके लिए आवश्यक एनओसी और कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी नहीं की गईं। परिवार ने इस अवैध गतिविधि के खिलाफ उपायुक्त भिवानी, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कई बार शिकायतें भेजी हैं।
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शिकायतों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह ठेका कानूनन वैध नहीं है, फिर भी अब तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही ठेका नहीं हटाया तो वे कानूनी कार्रवाई और जन आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।
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