फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Husband wife and his lover's killer life imprisonment

पति की हत्यारिन पत्नी व उसके प्रेमी को उम्र कैद

Wed, 01 Oct 2014 12:34 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, भिवानी
ब्यूरो/ अमर उजाला, भिवानी Updated Wed, 01 Oct 2014 12:34 AM IST
विज्ञापन
Husband wife and his lover's killer life imprisonment

प्रेम के चक्कर में पड़कर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी व उसके प्रेमी को उम्र कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेआर चौहान की अदालत ने सुनाया।

विज्ञापन


मामला 25 अगस्त 2013 का है। गांव बलियाली वासी करीब 45 वर्षीय होशियार सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया। होशियार सिंह की पत्नी नीलम ने इसकी सूचना अपने देवर मंगल सिंह को दी। मंगल सिंह ने सब जगह तलाश की मगर होशियार सिंह नहीं मिला।
विज्ञापन


इसके बाद उसने इसकी सूचना बवानीखेड़ा थाना पुलिस को दी और अपनी भाभी नीलम व गांव के युवक सोनू पर शक जताया। पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो हत्या के मामले का खुलासा हुआ। दोनों ने खुलासा किया कि 25 अगस्त को दोनों ने मिलकर कपास के खेत में होशियार सिंह की गला घोंटकर हत्या की और फिर शव कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने कुएं से शव बरामद किया। होशियार सिंह के छह बच्चे है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेआर चौहान की अदालत ने नीलम व सोनू को दोषी करार दिया। दोनों को धारा 302 में उम्र कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत तीन-तीन साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed