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Bhiwani News: कांग्रेसी नेता सुरेश प्रजापति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Nov 2025 01:42 AM IST
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FIR registered against Congress leader Suresh Prajapati under POCSO Act
भिवानी। कांग्रेसी नेता सुरेश प्रजापति के खिलाफ महिला पुलिस थाना भिवानी में पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित लड़की के पिता ने मामले की शिकायत महिला पुलिस थाना में दी थी। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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महिला पुलिस थाने में दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया गया कि उसके तीन बच्चे हैं- दो बेटे और एक बेटी। नाबालिग बेटी शहर के एक स्कूल में बारहवीं कक्षा में पढ़ रही है और घर से रोजाना पैदल स्कूल जाती है। शिकायत में बताया गया कि पिछले एक सप्ताह से बेटी उदास और गुमसुम रहती थी। माता-पिता ने कई बार कारण पूछा तो बेटी ने कुछ नहीं बताया और स्कूल जाने से मना कर रही थी। जब प्यार से पूछा गया तो बेटी रो पड़ी।
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शिकायत में कहा गया कि गत 21 नवंबर को स्कूल जाते समय बेटी की मुलाकात सुरेश ताऊ से हुई। बेटी ने नमस्ते किया तो आरोपी ने गलत नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नमस्ते मत किया कर मैं तेरा दोस्त हूं। इसके बाद आरोपी ने बेटी को जबरन स्कूटी पर बैठा लिया और स्कूल के पास छोड़ दिया। स्कूल की छुट्टी के बारे में पूछने पर बेटी ने डरते हुए बताया कि छुट्टी साढ़े 12 बजे होगी। स्कूल से लौटते समय आरोपी बाइक पर खड़ा मिला और उसने बेटी को अपने पास बुलाकर पीछे बैठा लिया। रास्ते में अश्लील बातें की और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे मारकर नहर में फेंक दूंगा। आरोपी ने यह भी कहा कि अगली बार दूसरे रास्ते से ले जाऊंगा और अच्छी चीजें दिलाऊंगा। आरोपी के डर के कारण पीड़िता स्कूल नहीं जा रही है।
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इस बारे में महिला थाने की एसएचओ कमलेश ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को स्कूल छोड़ते समय पड़ोसी सुरेश द्वारा अश्लील बातें कर उसके साथ छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने पीड़िता का मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए हैं। पुलिस इस संबंध में पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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