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अवैध रूप से खनन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें : डीसी
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खनन विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते उपायुक्त जयबीर सिंह। विज्ञप्ति
- फोटो : Bhiwani
भिवानी। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में स्थानीय डीआरडीए सभागार में खानक व डाडम क्षेत्र में खनन से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण, आबकारी एवं कराधान और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन कार्य में नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से खनन करने वालों या अवैध रूप से खनिज पदार्थ ढोने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए।
उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि अरावली क्षेत्र में पिलर निर्धारित जगह पर हों। वन क्षेत्र में खनन कार्य किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। यदि कोई हरित क्षेत्र में खनन कार्य करता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से खनिज पदार्थ ढोने वाले और ओवरलोड वाहनों के चालान किए जाएं। उन्होंने
उपायुक्त ने कहा कि खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित सभी नियमों को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। उन्होंने डीईटीसी अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन कार्य में जीएसटी व रॉयल्टी की चोरी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए विशेषकर रात के समय गश्त की जाए।
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इस दौरान खनन विभाग के अधिकारियों ने उपायुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि 25 मई से अब तक अवैध खनन में संलिप्त 19 वाहन जब्त किए गए, जिसके एवज में 34 लाख 68 हजार 500 रुपये की राशि का जुर्माने लगाया गया है। इसी प्रकार से ई-वाहन रवाना पोर्टल शुरू होने के बाद 209 वाहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच करोड़ 26 लाख 28 हजार रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। उन्होंने बताया कि जुर्माना राशि नहीं देने वाले 21 लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत, तोशाम एसडीएम मनीष फौगाट, डीएफओ विपिन कुमार, डीएसपी वीरेंद्र सिंह, डीटीओ अंग्रेज सिंह, उद्योग विभाग से शैलेश अहलावत, डीईटीसी अनुपमा सिंह, डीडीपीओ अनूप सिंह व आरओ पॉल्यूशन आरके भोंसला सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि अरावली क्षेत्र में पिलर निर्धारित जगह पर हों। वन क्षेत्र में खनन कार्य किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। यदि कोई हरित क्षेत्र में खनन कार्य करता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से खनिज पदार्थ ढोने वाले और ओवरलोड वाहनों के चालान किए जाएं। उन्होंने
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उपायुक्त ने कहा कि खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित सभी नियमों को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। उन्होंने डीईटीसी अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन कार्य में जीएसटी व रॉयल्टी की चोरी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए विशेषकर रात के समय गश्त की जाए।
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इस दौरान खनन विभाग के अधिकारियों ने उपायुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि 25 मई से अब तक अवैध खनन में संलिप्त 19 वाहन जब्त किए गए, जिसके एवज में 34 लाख 68 हजार 500 रुपये की राशि का जुर्माने लगाया गया है। इसी प्रकार से ई-वाहन रवाना पोर्टल शुरू होने के बाद 209 वाहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच करोड़ 26 लाख 28 हजार रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। उन्होंने बताया कि जुर्माना राशि नहीं देने वाले 21 लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत, तोशाम एसडीएम मनीष फौगाट, डीएफओ विपिन कुमार, डीएसपी वीरेंद्र सिंह, डीटीओ अंग्रेज सिंह, उद्योग विभाग से शैलेश अहलावत, डीईटीसी अनुपमा सिंह, डीडीपीओ अनूप सिंह व आरओ पॉल्यूशन आरके भोंसला सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।