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जमीनी सौदे में 14 लाख की धोखाधड़ी

Tue, 27 Dec 2016 12:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 27 Dec 2016 12:47 AM IST
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तोशाम में जमीन के सौदे में करीबन 14 लाख की राशि हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सुंगरपुर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
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गांव सुंगरपुर निवासी भंवर सिंह ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि जमीन खरीदने की आवश्यकता का जिक्र उसने गांव में किया हुआ था। भंवर ने आरोप लगाया है कि पांच जुलाई 2016 को करीब 11 बजे राजेंद्र मेरे पास बैठा हुआ था तभी रणधीर व सूबेसिंह वहां पहुंचे। सूबे सिंह ने कहा कि वह अपनी जमीन बेचकर किसी दूसरी जगह खरीदना चाहता है। सूबे सिंह द्वारा जमीन बेचने की इच्छा जताने के बात प्रति एकड़ दस लाख के हिसाब से दो किल्ले का सौदा हो गया। राजेंद्र व रणधीर की मौजूदगी में लगे हाथ दस लाख 56 हजार रुपये बतौर ब्याना सूबे सिंह को दे दिए गए। भंवर ने शिकायत में बताया कि इसके बाद 12 जुलाई 2016 को करीब दस बजे राजेंद्र को साथ लेकर सूबे सिंह फिर घर आया और कहने लगा कि साढ़े तीन लाख रुपये की सख्त जरूरत है। कल तोशाम जाकर पक्का ब्याना करवा दूंगा। भंवर ने बताया कि ऐसा कहने पर विश्वास करके सूबे सिंह को साढे तीन लाख की राशि ओर दे दी गई।  इस तरह सूबे सिंह की तरफ जमीन का ब्याना राशि 14 लाख 6 हजार पहुंच चुकी थी। भंवर सिंह ने आरोप लगाया कि अगले दिन ब्याना लिखवाने के लिए वह सूबे सिंह का इंतजार करता रहा लेकिन वह नहीं आया। इसके बाद टाल-मटौल करता रहा। भंवर सिंह ने आरोप लगाया कि 23 अक्तूबर 2016 को सूबेसिंह से जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए मिला तो जेली लेकर हमला बोल दिया। गनीमत रही की राजेंद्र व मेरे बेटे रामपाल ने बीच-बचाव कर दिया अन्यथा चोट पहुंचती। भंवर ने शिकायत में कहा कि इसके बाद सूबे सिंह ने साफ इंकार करते हुए कह दिया कि न तो रजिस्ट्री करवाऊंगा ओर न ही पैसे वापस दूंगा। थाना प्रभारी सुखबीर जाखड़ ने बताया कि भंवर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने सूबे सिंह के खिलाफ के भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 की तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
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