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Bhiwani: डेढ़ माह की बेटी को मां ने उतारा था मौत के घाट, अब कटेगा जीवन सलाखों के पीछे, उम्रकैद की सजा

Wed, 19 Apr 2023 08:44 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 19 Apr 2023 08:44 PM IST
सार

भिवानी में कोर्ट ने गला दबाकर हत्या करने की दोषी मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी मां पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 2021 में मां ने ही दुधमुंही बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पति ने पत्नी के खिलाफ शिकायत दी थी। पति-पत्नी में अनबन चल रही थी।  

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Bhiwani: Court sentenced life imprisonment to mother convicted of Murder of her girl child
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हरियाणा के भिवानी में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने वर्ष 2021 में बेटी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में महिला वैशाली को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी महिला पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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मिली जानकारी के अनुसार शहर थाना पुलिस में 2021 में केस दर्ज हुआ था। इसमें न्यू आंबेडकर कॉलोनी निवासी मोहन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी हनुमान गेट क्षेत्र निवासी वैशाली के साथ 2020 में शादी हुई थी। शादी के बाद उसकी डेढ़ माह की बेटी थी।
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उसकी पत्नी के साथ उसकी अनबन चल रही थी, जिसके चलते उसकी पत्नी वैशाली ने 18 अगस्त 2021 की सुबह बेटी जिया को अलग कमरे में ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। पति मोहन की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी पत्नी वैशाली के खिलाफ खुद की बेटी की हत्या करने पर केस दर्ज किया और उसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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इसी मामले में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने दोषी वैशाली को डेढ़ माह की बेटी की हत्या में दोषी करार दिया।
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