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Bhiwani News: किशोर से यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 29 May 2026 11:39 PM IST
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Convict of Sexual Assault on Teenager Sentenced to 20 Years in Prison
हिसार। किशोर के यौन उत्पीड़न के मामले में जिला अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 1.41 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्त संदेश देना जरूरी है ताकि समाज में ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके।
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पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता प्रवीन सिंह लदोइया ने बताया कि मामला अप्रैल 2025 में हिसार के एचटीएम थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी कमल ने किशोर का यौन उत्पीड़न किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 9 अप्रैल 2025 को नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन प्रताड़ना की। इसके बाद उसके सिर पर पत्थर से हमला किया जिससे वह घायल हो गया। मेडिकल जांच में यौन शोषण की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी कमल को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई।
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