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Bhiwani News: 15 साल बाद जन्म प्रमाण पत्र के कॉलम में दर्ज कराया जा सकता है बच्चे का नाम
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भिवानी। जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के नाम का कॉलम खाली है तो उसे 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर लिखवा सकते हैं। फिलहाल 15 साल तक बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम लिखवा सकते थे, लेकिन अब इसके बाद 15 साल से पहले वाले भी नाम लिखवा सकेंगे।
स्वास्थ्य विभाग के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में जन्म पंजीकरण तो करा दिया जाता था, लेकिन बच्चे का नामकरण नहीं होने पर कॉलम खाली छोड़ दिया जाता था। बच्चे के नाम का कॉलम परिजन पंजीकरण के समय खाली छोड़ देते और ऐसे में बच्चे के नाम का कॉलम अधूरा रह जाता था।
अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक हो सकता है। इसमें बच्चे का नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से जन्म प्रमाण पत्र में नाम के खाली कॉलम को भरवाने के लिए राहत दी गई है। अब ऐसे लोग, जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र तो बनवाया हुआ है, लेकिन 15 साल से भी ज्यादा का वक्त होने पर भी बच्चे का नाम नहीं लिखवाया है। वो लोग अब सरल केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में पहले नाम लिखा है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
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-- -- -- -- -- -- -- -- -सरकार ने 31 दिसंबर तक जन्म प्रमाण पत्र में नाम लिखवाने की सुविधा दी है। अगर किसी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नाम का कॉलम खाली है तो ऑनलाइन आवेदन करके अपना नाम दर्ज करवा सकता है।
-डॉ. रघुबीर सिंह शांडिल्य, जिला रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु एवं सिविल सर्जन जिला भिवानी।
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स्वास्थ्य विभाग के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में जन्म पंजीकरण तो करा दिया जाता था, लेकिन बच्चे का नामकरण नहीं होने पर कॉलम खाली छोड़ दिया जाता था। बच्चे के नाम का कॉलम परिजन पंजीकरण के समय खाली छोड़ देते और ऐसे में बच्चे के नाम का कॉलम अधूरा रह जाता था।
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अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक हो सकता है। इसमें बच्चे का नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से जन्म प्रमाण पत्र में नाम के खाली कॉलम को भरवाने के लिए राहत दी गई है। अब ऐसे लोग, जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र तो बनवाया हुआ है, लेकिन 15 साल से भी ज्यादा का वक्त होने पर भी बच्चे का नाम नहीं लिखवाया है। वो लोग अब सरल केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में पहले नाम लिखा है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
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-डॉ. रघुबीर सिंह शांडिल्य, जिला रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु एवं सिविल सर्जन जिला भिवानी।