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सीईटी : कर्मचारियों के अवकाश रद्द, मुख्यालय छोड़ने पर रोक
Fri, 18 Jul 2025 10:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 18 Jul 2025 10:50 PM IST
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भिवानी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26 और 27 जुलाई को आयोजित की जाने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के मद्देनजर, उपायुक्त साहिल गुप्ता ने जिले में सभी विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित वास्तविक चिकित्सा आपात स्थिति में ही मेडिकल अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। किसी अन्य प्रकार का चिकित्सा प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आकस्मिक और अर्जित अवकाश भी इस अवधि में मान्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 35 जगहों पर 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन करें।
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उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित वास्तविक चिकित्सा आपात स्थिति में ही मेडिकल अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। किसी अन्य प्रकार का चिकित्सा प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आकस्मिक और अर्जित अवकाश भी इस अवधि में मान्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 35 जगहों पर 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन करें।
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