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राशन नहीं देने पर डिपो संचालक पर मामला दर्ज
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लॉकडाउन के दौरान राशन नहीं देने पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एएफएसओ ने आंबेडकर कॉलोनी के डिपो संचालक के खिलाफ सिटी पुलिस में जरूरी वस्तु अधिनियम यानी ईसी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है।
सिटी पुलिस को दी शिकायत में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एएफएसओ नरेंद्र कुमार ने बताया कि दादरी गेट क्षेत्र की आंबेडकर कॉलोनी निवासी सुनील के डिपो में अनियमिता पाए जाने के बाद दिसंबर 2019 में उसकी सप्लाई सस्पेंड कर दी गई थी। इसके बाद उसे बचा हुआ राशन नजदीकी सरकारी डिपो पर जमा कराने के निर्देश और बाद में विभाग द्वारा नोटिस भी दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने डिपो पर बकाया राशन को पात्र गरीब परिवारों में वितरण नहीं किया और न ही इस राशन को नजदीकी डिपो पर जमा कराया। इसके बाद विभाग द्वारा डिपो का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी बकाया राशन को डिपो होल्डर सुनील ने जमा नहीं कराया।
उल्लेखनीय होगा कि आंबेडकर कॉलोनी के लोगों को लॉकडाउन के दौरान नजदीकी डिपो से ही राशन वितरण कराया जा रहा है। इस कार्य में आंबेडकर कॉलोनी के गरीब लोगों को भी राशन लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कॉलोनी वासियों ने विभाग को भी शिकायत दी थी। जिसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भी कॉलोनी में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया था। सरकार द्वारा बीपीएल, डबलएवाई और प्राथमिक परिवारों को हर माह सरकारी राशन डिपो पर रियायती दरों पर गेहूं, चीनी और सरसों का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले विभाग ने बाजरे का वितरण भी डिपो के माध्यम से ही पात्र परिवारों को कराया था।
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आंबेडकर कॉलोनी में डिपो होल्डर सुनील के खिलाफ सिटी पुलिस में ईसी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिस पर पुलिस ने आरोपी डिपो होल्डर पर केस दर्ज किया है। डिपो होल्डर ने नजदीकी राशन डिपो पर बकाया राशन जमा नहीं कराया था और न ही उसका गरीबों में वितरण किया था। इसलिए विभाग ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और डिपो होल्डर पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत दी।
- नरेंद्र कुमार, एएसएसओ, अनाज मंडी पीआर सेंटर भिवानी।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से पुलिस को शिकायत मिली थी। जिस पर आरोपी डिपो होल्डर आंबेडकर कॉलोनी वासी सुनील के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। सुनील पर करीब 3300 किलो गेहूं, तीन क्विंटल बाजरा और 1771 किलो चीनी सहित 138 लीटर सरसों तेल जमा नहीं कराए जाने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है।
- रवींद्र कुमार एसएचओ सिटी पुलिस थाना भिवानी।
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सिटी पुलिस को दी शिकायत में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एएफएसओ नरेंद्र कुमार ने बताया कि दादरी गेट क्षेत्र की आंबेडकर कॉलोनी निवासी सुनील के डिपो में अनियमिता पाए जाने के बाद दिसंबर 2019 में उसकी सप्लाई सस्पेंड कर दी गई थी। इसके बाद उसे बचा हुआ राशन नजदीकी सरकारी डिपो पर जमा कराने के निर्देश और बाद में विभाग द्वारा नोटिस भी दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने डिपो पर बकाया राशन को पात्र गरीब परिवारों में वितरण नहीं किया और न ही इस राशन को नजदीकी डिपो पर जमा कराया। इसके बाद विभाग द्वारा डिपो का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी बकाया राशन को डिपो होल्डर सुनील ने जमा नहीं कराया।
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उल्लेखनीय होगा कि आंबेडकर कॉलोनी के लोगों को लॉकडाउन के दौरान नजदीकी डिपो से ही राशन वितरण कराया जा रहा है। इस कार्य में आंबेडकर कॉलोनी के गरीब लोगों को भी राशन लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कॉलोनी वासियों ने विभाग को भी शिकायत दी थी। जिसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भी कॉलोनी में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया था। सरकार द्वारा बीपीएल, डबलएवाई और प्राथमिक परिवारों को हर माह सरकारी राशन डिपो पर रियायती दरों पर गेहूं, चीनी और सरसों का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले विभाग ने बाजरे का वितरण भी डिपो के माध्यम से ही पात्र परिवारों को कराया था।
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आंबेडकर कॉलोनी में डिपो होल्डर सुनील के खिलाफ सिटी पुलिस में ईसी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिस पर पुलिस ने आरोपी डिपो होल्डर पर केस दर्ज किया है। डिपो होल्डर ने नजदीकी राशन डिपो पर बकाया राशन जमा नहीं कराया था और न ही उसका गरीबों में वितरण किया था। इसलिए विभाग ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और डिपो होल्डर पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत दी।
- नरेंद्र कुमार, एएसएसओ, अनाज मंडी पीआर सेंटर भिवानी।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से पुलिस को शिकायत मिली थी। जिस पर आरोपी डिपो होल्डर आंबेडकर कॉलोनी वासी सुनील के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। सुनील पर करीब 3300 किलो गेहूं, तीन क्विंटल बाजरा और 1771 किलो चीनी सहित 138 लीटर सरसों तेल जमा नहीं कराए जाने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है।
- रवींद्र कुमार एसएचओ सिटी पुलिस थाना भिवानी।