{"_id":"635d81669ffa46291b6be938","slug":"bhiwani-news-bhiwani-news-hsr6458030132","type":"story","status":"publish","title_hn":"ईंट-भट्ठे के कारिंदे से स्नैचिंग के मामले में तीन दोषियों को पांच साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ईंट-भट्ठे के कारिंदे से स्नैचिंग के मामले में तीन दोषियों को पांच साल की सजा
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भिवानी। ईंट-भट्ठे के कारिंदे से बाइक और मोबाइल फोन छीनने की वारदात को अंजाम देने वाले तीन दोषियों को सेशन जज की कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में शिकायतकर्ता भी मुकर गया था, लेकिन इसके बावजूद न्यायालय ने दोषियों के प्रति सख्त रुख अपनाया। गत 20 सितंबर 2020 की रात को तीनों युवकों ने बाइक व मोबाइल फोन छीनने की वारदात को अंजाम दिया था।
सदर पुलिस थाना में दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि गांव गौरीपुर ईंट-भट्ठा से वह 20 सितंबर 2020 की रात करीब 12 बजे अपने घर जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में तीन युवकों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट कर जबरन उसकी बाइक और उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। इस संबंध में सदर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर छीना झपटी की संबंधित धाराओं के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सदर पुलिस ने इस मामले में झज्जर जिले के प्रशांत, योगेंद्र व नीरज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
इसी मामले की शनिवार को सुनवाई के दौरान सेशन जज दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने प्रशांत, योगेंद्र व नीरज को दोषी करार देते हुए तीनों को पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। ज्ञात होगा कि इस मामले में शिकायतकर्ता भी न्यायालय में मुकर गया था। न्यायालय ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए दोषियों को सजा सुनाई।
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सदर पुलिस थाना में दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि गांव गौरीपुर ईंट-भट्ठा से वह 20 सितंबर 2020 की रात करीब 12 बजे अपने घर जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में तीन युवकों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट कर जबरन उसकी बाइक और उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। इस संबंध में सदर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर छीना झपटी की संबंधित धाराओं के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सदर पुलिस ने इस मामले में झज्जर जिले के प्रशांत, योगेंद्र व नीरज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
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इसी मामले की शनिवार को सुनवाई के दौरान सेशन जज दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने प्रशांत, योगेंद्र व नीरज को दोषी करार देते हुए तीनों को पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। ज्ञात होगा कि इस मामले में शिकायतकर्ता भी न्यायालय में मुकर गया था। न्यायालय ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए दोषियों को सजा सुनाई।
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