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जिले के बिना मान्यता वाले 81 स्कूल और एकेडमी पर गिरेगी गाज

Mon, 22 Apr 2019 12:33 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 22 Apr 2019 12:33 AM IST
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जिले के बिना मान्यता वाले 81 स्कूल और एकेडमी पर गिरेगी गाज
भिवानी। बिना मान्यता के चल रहे स्कूल और एकेडमी के खिलाफ सोमवार से शिक्षा विभाग विशेष अभियान छेड़ेगा और इन्हें बंद कराया जाएगा। अगर कोई एकेडमी अपने भवन में चल रही है तो उसे सील किया जाएगा। वहीं किराये के भवन में चल रही है तो उन्हें दो दिन में बंद करने का नोटिस देंगे। निर्देश नहीं माने तो संबंधित थाने में एफआईआर होगी। बिना मान्यता या मान्यता से ऊपर की कक्षाएं लगाने वाले 81 स्कूलों पर भी कार्रवाई होगी।
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बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों और शिक्षा एकेडमी पर अब शिक्षा विभाग की गाज गिरना तय है। इसके लिए सोमवार से जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारियों की टीमें जिले भर में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचेंगी। इन स्कूलों में अगर कक्षाएं संचालन संबंधी कोई भी मान्यता या फिर परमिशन नहीं है तो इन्हें बंद कराया जाएगा। हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय से मिली हिदायतों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों व शिक्षा एकेडमियों के खिलाफ मुहिम चलाने का मन बनाते हुए अधिकारियों की टीमें तैयार की हैं।
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन द्वारा दायर याचिका के बाद सरकार ने भी गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रति सख्त रुख अख्तियार किया है। सरकार से मिली हिदायतों के अनुसार या तो स्कूल संचालन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करो या फिर इन्हें बंद करो। अकेले भिवानी जिला में 81 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल व शिक्षा एकेडमी शामिल हैं, जिनका भविष्य अब दांव पर लगा है। इन स्कूलों में दाखिल बच्चों के अभिभावक भी असमंजस में पड़ गए हैं, मगर अब उनके लाडले को बेहतर शिक्षा देने का भरोसा दिलाने वाला स्कूल के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिली हिदायतों के अनुसार गैर मान्यता वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नजदीकी सरकारी या फिर अन्य स्कूलों में दाखिल कराया जाएगा।
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शहर में करीब 14 से 15 एकेडमी
शिक्षा एकेडमी में दाखिल बच्चों के रजिस्ट्रेशन जिन स्कूलों में चल रहे हैं, उनकी पहचान कर उन स्कूलों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शहर में करीब 14 से 15 एकेडमी चल रही हैं, जिन पर अब तालाबंदी की गाज गिरेगी, अधिकांश एकेडमी रिहायशी भवनों या फिर किराये की दुकानों में अंदर चल रही हैं।
हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई में विभागीय अधिकारी विफल रहे हैं, इन अधिकारियों पर भी केस दर्ज कराने की मांग हाईकोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। जल्द ही 60 और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची हाई कोर्ट में दी जाएगी।

-बृजपाल परमार, प्रदेश अध्यक्ष, स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन।
सोमवार से शिक्षा अधिकारियों की टीमें गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों का निरीक्षण करेंगी। अगर किसी स्कूल के पास कक्षाएं संचालन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले तो उन्हें बंद कराया जाएगा। अगर कोई स्कूल रिहायशी मकान में चल रहा है तो उसे बंद कराने का पहले नोटिस दिया जाएगा, अगर फिर भी बंद नहीं करता तो फिर एफआईआर दर्ज कराएंगे।
-अजीत श्योराण, जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी।
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