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नगर परिषद ने सील की दो इमारत
Updated Tue, 17 Oct 2017 12:55 AM IST
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दो निर्माणाधीन इमारतों को नप ने किया सील
भिवानी। नगर परिषद ने सोमवार को निर्माणाधीन दो इमारतों को सील कर दिया। परिषद का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए इन इमारतों का निर्माण हो रहा था। इनमें से एक इमारत एक महिला अधिवक्ता की है।
सोमवार शाम चार बजे नगर परिषद की टीम ने कोर्ट परिसर के सामने ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बन रहे मकान को सील किया। कर्मचारियों ने मकान के गेट के बाहर नगर परिषद ने टेप बांधी। यह मकान एक महिला अधिवक्ता का है। नगर परिषद की इस कार्रवाई पर महिला अधिवक्ता और उनके पति ने सवाल उठाया, लेकिन टीम ने अपनी कार्यवाही जारी रखी। इमारत के बाहर परिषद की ओर से नोटिस भी चस्पाया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि इमारत का निर्माण बिना नक्शा पास/नियम विरुद्ध है। नगर परिषद अधिनियम 1973 की धारा 208-ए के तहत इस इमारत को सील किया गया है। यदि किसी ने सील हटाई तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद नगर परिषद की टीम ने हुडा पार्क के पास सहकारी बैंक के सामने एक निर्माणाधीन इमारत को सील किया। नगर परिषद के सचिव राजेश मेहता का कहना है कि नक्शा पास न होने के चलते परिषद ने दो इमारतों को सील किया है।
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भिवानी। नगर परिषद ने सोमवार को निर्माणाधीन दो इमारतों को सील कर दिया। परिषद का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए इन इमारतों का निर्माण हो रहा था। इनमें से एक इमारत एक महिला अधिवक्ता की है।
सोमवार शाम चार बजे नगर परिषद की टीम ने कोर्ट परिसर के सामने ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बन रहे मकान को सील किया। कर्मचारियों ने मकान के गेट के बाहर नगर परिषद ने टेप बांधी। यह मकान एक महिला अधिवक्ता का है। नगर परिषद की इस कार्रवाई पर महिला अधिवक्ता और उनके पति ने सवाल उठाया, लेकिन टीम ने अपनी कार्यवाही जारी रखी। इमारत के बाहर परिषद की ओर से नोटिस भी चस्पाया गया है।
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नोटिस में कहा गया है कि इमारत का निर्माण बिना नक्शा पास/नियम विरुद्ध है। नगर परिषद अधिनियम 1973 की धारा 208-ए के तहत इस इमारत को सील किया गया है। यदि किसी ने सील हटाई तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद नगर परिषद की टीम ने हुडा पार्क के पास सहकारी बैंक के सामने एक निर्माणाधीन इमारत को सील किया। नगर परिषद के सचिव राजेश मेहता का कहना है कि नक्शा पास न होने के चलते परिषद ने दो इमारतों को सील किया है।
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