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Ambala News: हेरोइन तस्करी मामले में दो आरोपी दोषी करार
Sat, 25 Jul 2026 06:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Sat, 25 Jul 2026 06:04 AM IST
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अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को जेल में पहले ही बिताई जा चुकी अवधि की सजा सुनाते हुए 6000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
15 दिसंबर 2019 को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नारायणगढ़ में कार्रवाई करते हुए राऊ माजरा निवासी अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से 6.75 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पूछताछ में अक्षय ने खुलासा किया था कि उसने यह हेरोइन अकबरपुर निवासी डिंपल से खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने डिंपल को भी मामले में नामजद कर गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने अदालत के समक्ष अपना गुनाह स्वीकार कर लिया।
कोर्ट ने उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक स्थिति और सुधार के अवसर को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने अक्षय कुमार और डिंपल को दोषी करार देते हुए अब तक हिरासत में बिताई गई अवधि को ही उनकी मुख्य सजा माना। साथ ही अदालत ने दोनों पर कुल 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा करवाने के बाद आरोपियों को जमानत बॉन्ड से मुक्त कर दिया गया। ब्यूरो
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15 दिसंबर 2019 को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नारायणगढ़ में कार्रवाई करते हुए राऊ माजरा निवासी अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से 6.75 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पूछताछ में अक्षय ने खुलासा किया था कि उसने यह हेरोइन अकबरपुर निवासी डिंपल से खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने डिंपल को भी मामले में नामजद कर गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने अदालत के समक्ष अपना गुनाह स्वीकार कर लिया।
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कोर्ट ने उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक स्थिति और सुधार के अवसर को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने अक्षय कुमार और डिंपल को दोषी करार देते हुए अब तक हिरासत में बिताई गई अवधि को ही उनकी मुख्य सजा माना। साथ ही अदालत ने दोनों पर कुल 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा करवाने के बाद आरोपियों को जमानत बॉन्ड से मुक्त कर दिया गया। ब्यूरो
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