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Ambala News: खनन व मनी लॉन्ड्रिंग में सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार गिरफ्तार, नौ दिन के रिमांड पर
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अंबाला सिटी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार किया है। ईडी ने शनिवार को सुरेंद्र पंवार को अंबाला शहर में स्पेशल कोर्ट नंबर-1 में पेश किया। सुबह 10 बजकर 30 मिनट से सेशन जज कंचन माही के समक्ष दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। करीब पांच घंटे की बहस के दौरान ईडी की ओर 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जबकि कोर्ट ने नौ दिन का रिमांड मंजूर किया है।
दरअसल, चार जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खनन के मामले में यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार के खिलाफ जांच की थी। साथ ही उनके ठिकानों पर जाकर रिकॉर्ड भी खंगाले थे। इसके बाद बीते रोज शुक्रवार को विधायक को मामले से जुड़े सुबूत देने के लिए बुलाया गया था। तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद ईडी की टीम उन्हें लेकर सोनीपत में उनके आवास पर पहुंची और फिर अंबाला कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट में सुरेंद्र पंवार के वकील ने रोजाना ईडी कस्टडी में जाकर सुरेंद्र से मिलने की अपील की थी। इस पर कोर्ट ने सुबह 9 से 10 बजकर 30 मिनट तक रोजाना मिलने की अनुमति दी है। साथ ही बताया कि सुरेंद्र को डायबिटीज व अन्य दवाइयां चल रही हैं तो कोर्ट ने उसकी भी अनुमति दी है। रिमांड के दौरान ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त जो भी दस्तावेज व पैसा शामिल था, उसके बारे में विस्तार से पूछताछ करेगी। करीब 25 करोड़ रुपये की रकम के बारे में पूछताछ की जानी है। शाम को करीब पांच बजकर 20 मिनट पर कोर्ट से निकलने के बाद ईडी सुरेंद्र पंवार को अपने संग ले गई। इस बीच कोर्ट में भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा। विदित हो कि अंबाला में ईडी की एक स्पेशल कोर्ट है, जिसमें पंचकूला, यमुनानगर, कैथल व अंबाला के ईडी से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है।
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विधायक सुरेंद्र पंवार के पक्ष के वकील की दलील...
सुरेंद्र पंवार के वकील महादेव महाराज ने बताया कि जो भी मामले हैं, उनमें सीधे तौर पर प्राथमिकता में उनके क्लाइंट यानी सुरेंद्र का नाम नहीं है। जिन कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं उन कंपनियों से विधायक ने वर्ष 2013 में अपनी हिस्सेदारी सरेंडर यानी छोड़ दी थी। उनके पास कंपनी के सिर्फ नौ प्रतिशत की ही शेयर होल्डिंग यानी भागीदारी है। इसके बाद भी ईडी ने उन्हें कई घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर गुरुग्राम की जगह अंबाला में पेश किया, जबकि नियमानुसार गुरुग्राम में ही पेश किया जाना चाहिए था।
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ईडी पक्ष के वकील की दलील...
ईडी की तरफ से वकील तरुण मेहता ने बताया कि ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत विधायक सुरेंद्र पंवार को 20 जुलाई की रात को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर कस्टडी रिमांड मांगा गया, ताकि मामले में संलिप्त जो भी दस्तावेज व पैसा शामिल था, उसके बारे में पता लगाया जा सके। साथ ही वह कहां-कहां पर गया है और किस- किस पर खर्च किया गया है। करीब 25 करोड़ रुपये की रकम की बारे में विधायक सुरेंद्र पंवार से पूछताछ की जानी है।
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दरअसल, चार जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खनन के मामले में यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार के खिलाफ जांच की थी। साथ ही उनके ठिकानों पर जाकर रिकॉर्ड भी खंगाले थे। इसके बाद बीते रोज शुक्रवार को विधायक को मामले से जुड़े सुबूत देने के लिए बुलाया गया था। तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद ईडी की टीम उन्हें लेकर सोनीपत में उनके आवास पर पहुंची और फिर अंबाला कोर्ट में पेश किया गया।
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कोर्ट में सुरेंद्र पंवार के वकील ने रोजाना ईडी कस्टडी में जाकर सुरेंद्र से मिलने की अपील की थी। इस पर कोर्ट ने सुबह 9 से 10 बजकर 30 मिनट तक रोजाना मिलने की अनुमति दी है। साथ ही बताया कि सुरेंद्र को डायबिटीज व अन्य दवाइयां चल रही हैं तो कोर्ट ने उसकी भी अनुमति दी है। रिमांड के दौरान ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त जो भी दस्तावेज व पैसा शामिल था, उसके बारे में विस्तार से पूछताछ करेगी। करीब 25 करोड़ रुपये की रकम के बारे में पूछताछ की जानी है। शाम को करीब पांच बजकर 20 मिनट पर कोर्ट से निकलने के बाद ईडी सुरेंद्र पंवार को अपने संग ले गई। इस बीच कोर्ट में भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा। विदित हो कि अंबाला में ईडी की एक स्पेशल कोर्ट है, जिसमें पंचकूला, यमुनानगर, कैथल व अंबाला के ईडी से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है।
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विधायक सुरेंद्र पंवार के पक्ष के वकील की दलील...
सुरेंद्र पंवार के वकील महादेव महाराज ने बताया कि जो भी मामले हैं, उनमें सीधे तौर पर प्राथमिकता में उनके क्लाइंट यानी सुरेंद्र का नाम नहीं है। जिन कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं उन कंपनियों से विधायक ने वर्ष 2013 में अपनी हिस्सेदारी सरेंडर यानी छोड़ दी थी। उनके पास कंपनी के सिर्फ नौ प्रतिशत की ही शेयर होल्डिंग यानी भागीदारी है। इसके बाद भी ईडी ने उन्हें कई घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर गुरुग्राम की जगह अंबाला में पेश किया, जबकि नियमानुसार गुरुग्राम में ही पेश किया जाना चाहिए था।
ईडी पक्ष के वकील की दलील...
ईडी की तरफ से वकील तरुण मेहता ने बताया कि ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत विधायक सुरेंद्र पंवार को 20 जुलाई की रात को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर कस्टडी रिमांड मांगा गया, ताकि मामले में संलिप्त जो भी दस्तावेज व पैसा शामिल था, उसके बारे में पता लगाया जा सके। साथ ही वह कहां-कहां पर गया है और किस- किस पर खर्च किया गया है। करीब 25 करोड़ रुपये की रकम की बारे में विधायक सुरेंद्र पंवार से पूछताछ की जानी है।