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चूरापोस्त तस्कर को तीन साल की सजा

Thu, 10 Sep 2015 12:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/अंबाला
ब्यूरो/अमर उजाला/अंबाला Updated Thu, 10 Sep 2015 12:52 AM IST
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मार्च 2014 में चूरापोस्त तस्करी के आरोप में पकड़े गए दोषी विजय कुमार गांव हथीरा कुरुक्षेत्र को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी को कोर्ट ने आर्थिक दंड के आधार पर तीस हजार रुपए जुर्माना भी ठोका है। साथ ही जुर्माना नहीं भुगतने की एवज में आरोपी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। 

मार्च 2014 में जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी। उस दौरान पानीपत की तरफ से आई मालवा एक्सप्रेस से एक युवक ट्रेन से उतरकर हाथ में बैग लिए लाइनों की तरफ जा रहा था। तभी पुलिस ने युवक को संदेह के तौर पर रोककर तलाशी लेने की बात कही थी। मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने जब युवक के बैग की जब तलाशी ली तो उस दौरान बैग में एक लिफाफे से करीब 14 किलो 700 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी विजय कुमार ने बताया कि एक अन्य के साथ मध्य प्रदेश के बामोर से लेकर आया था और स्टेशन पर डिलीवरी देनी थी। उसके बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी विजय कुमार को तीन साल की सजा व आर्थिक दंड के आधार पर जुर्माना लगाया है।

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