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सिंगल यूज प्लास्टिक : आज से होगा चालान और जुर्माना, टीमें गठित
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अंबाला/बराड़ा। शुक्रवार से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश प्रभावी हो जाएंगे। इसी दिशा में कदम उठाते हुए उपायुक्त विक्रम सिंह ने नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पब्लिक हेल्थ, नगर निगम और परिषद की टीमों का गठन किया है। यदि कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक बेचते हुए या प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसका सामान भी जब्त किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने सभी लोगों व दुकानदारों से आह्वान किया है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। बारिश के समय यही सामग्री ड्रेनेज सिस्टम पर भारी पड़ने के अलावा पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होती है।
इन पर पूर्ण प्रतिबंध
सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक स्टिक
कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, सजावट के लिए थर्माकोल, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, तिनके, ट्रे, मिठाई बक्से के चारों ओर लपेटने या पैकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, सौ, माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, होर्डिंग।
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पांच सौ से लेकर 25 हजार का जुर्माना
बराड़ा नपा सचिव जतिंद्र शर्मा ने बताया कि दोषी लोगों के विरुद्ध 500 से लेकर 25 हजार तक के जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है। प्रशासन ने लोगों को कपड़े या जूट का थैला अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का परामर्श दिया है।
केवीआईसी हरियाणा ने की पहल
छावनी स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग हरियाणा के प्रादेशिक कार्यालय में पीवीसी बैनर की जगह बायोडिग्रेडेबल लगाने की शुरुआत की गई है। बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक पर बने बैनर 45 दिन में नष्ट हो सकते हैं। इसका सबसे लाभदायक पहलू यह है कि इससे किसी प्रकार से पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ता। अब खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कार्यक्रमों में इसी मैटेरियल से बने बैनर उपयोग हो रहा है।
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उपायुक्त ने बताया कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने सभी लोगों व दुकानदारों से आह्वान किया है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। बारिश के समय यही सामग्री ड्रेनेज सिस्टम पर भारी पड़ने के अलावा पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होती है।
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इन पर पूर्ण प्रतिबंध
सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक स्टिक
कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, सजावट के लिए थर्माकोल, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, तिनके, ट्रे, मिठाई बक्से के चारों ओर लपेटने या पैकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, सौ, माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, होर्डिंग।
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पांच सौ से लेकर 25 हजार का जुर्माना
बराड़ा नपा सचिव जतिंद्र शर्मा ने बताया कि दोषी लोगों के विरुद्ध 500 से लेकर 25 हजार तक के जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है। प्रशासन ने लोगों को कपड़े या जूट का थैला अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का परामर्श दिया है।
केवीआईसी हरियाणा ने की पहल
छावनी स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग हरियाणा के प्रादेशिक कार्यालय में पीवीसी बैनर की जगह बायोडिग्रेडेबल लगाने की शुरुआत की गई है। बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक पर बने बैनर 45 दिन में नष्ट हो सकते हैं। इसका सबसे लाभदायक पहलू यह है कि इससे किसी प्रकार से पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ता। अब खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कार्यक्रमों में इसी मैटेरियल से बने बैनर उपयोग हो रहा है।