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Ambala News: स्कूलों के लिए सीट घोषणा पोर्टल शुरू, 13 तक अपलोड कराना होगा ब्योरा
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अंबाला। निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिले की प्रक्रिया तेज हो गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सीट डिक्लेरेशन पोर्टल को आधिकारिक तौर पर लाइव कर दिया है। राज्य के सभी 1,537 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अब 13 मई तक अपनी खाली सीटों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं कि जो स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर सीटों की जानकारी नहीं देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के अनुसार, डेटा अपलोड न करने वाले स्कूलों की एमएसआईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल की स्थायी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। फर्जी सर्टिफिकेट या पुराने दस्तावेजों के आधार पर आवेदन करने वाले स्कूलों पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को केवल अपनी एंट्री लेवल क्लास (जैसे नर्सरी, एलकेजी या पहली कक्षा, जहां से स्कूल शुरू होता है) की कुल सीटों की जानकारी देनी है। पोर्टल पर कुल सीटों की संख्या भरते ही सॉफ्टवेयर अपने आप 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों की गणना कर लेगा।
अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए विशेष निर्देश
अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त स्कूलों को पोर्टल पर अपना वैध प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यदि कोई अल्पसंख्यक स्कूल जीरो सीट घोषित करता है, तो उसे लॉटरी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।
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यहां करें संपर्क
जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि स्कूलों को तकनीकी सहायता के लिए हेल्पडेस्क नंबर 0172-5049801 जारी किया गया है। इसके अलावा rte.admission.hryedu@ gmail.com पर ईमेल के जरिए भी अपनी समस्या भेजी जा सकती है। ईमेल भेजते समय स्कूल को अपना एमआईएस कोड और संपर्क विवरण देना अनिवार्य होगा।
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निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं कि जो स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर सीटों की जानकारी नहीं देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के अनुसार, डेटा अपलोड न करने वाले स्कूलों की एमएसआईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल की स्थायी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। फर्जी सर्टिफिकेट या पुराने दस्तावेजों के आधार पर आवेदन करने वाले स्कूलों पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को केवल अपनी एंट्री लेवल क्लास (जैसे नर्सरी, एलकेजी या पहली कक्षा, जहां से स्कूल शुरू होता है) की कुल सीटों की जानकारी देनी है। पोर्टल पर कुल सीटों की संख्या भरते ही सॉफ्टवेयर अपने आप 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों की गणना कर लेगा।
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अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए विशेष निर्देश
अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त स्कूलों को पोर्टल पर अपना वैध प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यदि कोई अल्पसंख्यक स्कूल जीरो सीट घोषित करता है, तो उसे लॉटरी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।
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यहां करें संपर्क
जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि स्कूलों को तकनीकी सहायता के लिए हेल्पडेस्क नंबर 0172-5049801 जारी किया गया है। इसके अलावा rte.admission.hryedu