फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Petition challenging eviction order dismissed

Ambala News: बेदखली के आदेश को चुनाैती देने वाली यचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 04 Apr 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Petition challenging eviction order dismissed
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

अंबाला सिटी। बड़ा ठाकुरद्वारा (कलां) बनाम धर्मशाला धन्नू मल के बीच चल रहे कानूनी विवाद में कोर्ट ने निर्णय सुनाया है। एडीजे डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने बड़ा ठाकुरद्वारा की ओर से दायर उस सिविल मिसलेनियस अपील को खारिज कर दिया है। फैसले के अनुसार, उन्होंने धर्मशाला धन्नू मल के पक्ष में जारी बेदखली के आदेशों को चुनौती दी थी।
यह विवाद अंबाला शहर के ओल्ड सिविल हॉस्पिटल रोड पर स्थित एक संपत्ति से जुड़ा है। धर्मशाला धन्नू मल (डिक्री होल्डर) ने योगिंदर कुमार जैन और अन्य के खिलाफ बेदखली की याचिका दायर की थी। धर्मशाला का दावा था कि योगिंदर कुमार जैन उनके किराएदार हैं। उन्होंने 1976 के रेंट नोट के आधार पर किराया नहीं चुकाया है।
विज्ञापन

वहीं, दूसरी ओर बड़ा ठाकुरद्वारा (कलां) के महंत प्रेम दास शास्त्री ने इस पर आपत्ति जताते हुए खुद को संपत्ति का असली मालिक बताया था। उनका कहना था कि योगिंदर कुमार जैन उनके लाइसेंसधारी थे। बाद में उन्होंने यह जगह डॉ. वीके बंसल को किराए पर दे दी थी। फैसले में अदालत ने कहा कि निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे जाकर मालिकाना हक का फैसला नहीं कर सकता। मालिकाना हक से जुड़े किसी भी सवाल का निपटारा केवल सक्षम सिविल कोर्ट ही कर सकता है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा 8 सितंबर 2022 को दिए गए उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें ठाकुरद्वारा की आपत्तियों को खारिज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed