{"_id":"6a6bb7aadf391c40fa01f2ba","slug":"kanwariyas-will-have-to-register-with-the-police-before-embarking-on-their-pilgrimage-ambala-news-c-36-1-sknl1017-167077-2026-07-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambala News: कांवड़ियों को यात्रा पर जाने से पहले पुलिस में कराना होगा पंजीकरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambala News: कांवड़ियों को यात्रा पर जाने से पहले पुलिस में कराना होगा पंजीकरण
Fri, 31 Jul 2026 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Fri, 31 Jul 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
अंबाला। सावन महीने के साथ शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को सुगम, सुरक्षित और शांतिपूर्ण कराने के लिए अंबाला पुलिस मुस्तैद हो गई है। पुलिस ने कांवड़ियों व शिविर आयोजकों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। कांवड़ियों को यात्रा में जाने से पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र साथ रखना होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान भाला, त्रिशूल या किसी भी प्रकार का धारदार व घातक हथियार ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के नशे के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
साइलेंसर से पटाखे छोड़ने पर पाबंदी
इस यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए है। कहा कि यात्रियों को सड़क की निर्धारित लेन में ही चलना होगा। बिना साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर या साइलेंसर से पटाखे छोड़ने वाली बाइकों पर सख्त पाबंदी रहेगी। कांवड़ शिविर लगाने वाली संस्थाओं को आयोजन से पहले संबंधित थाने में पूर्व सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। शिविर सड़क के बाईं तरफ निर्धारित दूरी पर ही लगाए जाएंगे, ताकि यातायात प्रभावित न हो। सभी कांवड़ शिविरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जरूरत पढ़ने पर डायल-112 नंबर की सहायता लें। संवाद
विज्ञापन
-- --
कांवड़ मार्गों पर पुलिस गश्त व सहायता वाहन चौबीसों घंटे तैनात रहेंगे। किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित सहायता व मेडिकल सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी नियमों की पालना करना अनिवार्य है।
अजीत सिंह शेखावत, पुलिस अधीक्षक अंबाला।
-- -- -
विज्ञापन
यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र साथ रखना होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान भाला, त्रिशूल या किसी भी प्रकार का धारदार व घातक हथियार ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के नशे के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन
साइलेंसर से पटाखे छोड़ने पर पाबंदी
इस यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए है। कहा कि यात्रियों को सड़क की निर्धारित लेन में ही चलना होगा। बिना साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर या साइलेंसर से पटाखे छोड़ने वाली बाइकों पर सख्त पाबंदी रहेगी। कांवड़ शिविर लगाने वाली संस्थाओं को आयोजन से पहले संबंधित थाने में पूर्व सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। शिविर सड़क के बाईं तरफ निर्धारित दूरी पर ही लगाए जाएंगे, ताकि यातायात प्रभावित न हो। सभी कांवड़ शिविरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जरूरत पढ़ने पर डायल-112 नंबर की सहायता लें। संवाद
विज्ञापन
कांवड़ मार्गों पर पुलिस गश्त व सहायता वाहन चौबीसों घंटे तैनात रहेंगे। किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित सहायता व मेडिकल सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी नियमों की पालना करना अनिवार्य है।
अजीत सिंह शेखावत, पुलिस अधीक्षक अंबाला।