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हाईवे पर हादसों पर रोक लगाने के लिए पहल, बाई लेन नहीं छोड़ सकेंगे बस और ट्रक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 27 Apr 2022 01:24 AM IST
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Initiatives to prevent accidents on the highway, buses and trucks will not be able to leave the by-lane
अंबाला। हाईवे पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत अब हरियाणा रोडवेज, निजी बस या ट्रक बाई लेन नहीं छोड़ सकेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका चालान किया जाएगा। यह निर्देश एसपी अंबाला जश्नदीप रंधावा ने दिए।
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उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता था कि भारी वाहन तेज गति चलाते हुए ओवरटेकिंग लेन में आ जाते हैं। ऐसे में पीछे से आ रहे वाहनों से हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में वह अपनी निर्धारित सीमा पर केवल बाई की तरफ ही चल सकेंगे। एसपी ने कहा कि हरियाणा रोडवेज विभाग से पत्राचार किया जाएगा ताकि वह अपने चालकों सहित प्राइवेट बस वालों को नियमों का पालन करने के निर्देश दें। इसके अलावा भारी ट्रकों को दिशा-निर्देश देने के लिए ट्रांसपोर्टरों की बैठक बुलाई जाएगी।
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पहले दिन 20 भारी वाहनों के काटे चालान
निर्देश जारी होते ही पहले दिन सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यातायात पुलिस अंबाला ने बाई लेन में चलने के नियम का उल्लंघन करने पर 20 भारी वाहनोें के चालान किए। बता दें कि एसपी अंबाला ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई थी।
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