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पेट्रोल पंप मालिक से पेट्रोल खरीदने के नाम पर 2 करोड़ 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी व जान से मारने की दी धमकी.

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Sep 2022 02:36 AM IST
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In the name of buying petrol from the petrol pump owner, fraud of Rs 2 crore 27 lakh and threats to kill him.
अंबाला। पेट्रोल पंप मालिक से पेट्रोल खरीदने के नाम पर दो करोड़ 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। शिकायत में पीड़ित पेट्रोल पंप मालिक ने भिवानी गांव सिवारा के नरेंद्र सिंह के खिलाफ पेट्रोल पंप से तेल खरीदकर करीब दो करोड़ 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
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थाना महेश नगर पुलिस को दी शिकायत में अजय आंनद ने बताया कि वह रानी बाग महेश नगर अंबाला कैंट का निवासी है और मैसर्स तथा अभय हाइवे पेट्रोल पंप एनएच -1 गांव मोहड़ा जिला अंबाला का मालिक है। वह कैंसर पीड़ित है। 2013 में आरोपी नरेंद्र सिंह ने पीड़ित के निवास पर आकर मिला और बताया कि वह मैसर्स जतिन लाजिस्टिक नामक कंपनी का मालिक है और उसके पास कंई गाड़िया है। वह प्रार्थी के पेट्रोल पंप से अपनी गाडियों के लिये तेल लेने का बिजनेस करना चाहता है। इसके बाद दोनों की बात हो गई तथा वह अपनी गाड़ियों के लिये पेट्रोल पंप से तेल लेने लगा और दोनों का लेन-देन चलता रहा। नरेंद्र सिंह पेंमेट करने में देरी करने लगा तथा 30-जून 2019 को उसकी तरफ से प्रार्थी के 1,64,54,000 रुपये बकाया हो गये जिस पर पीड़ित ने उसे आगे बिजनेस करने से पहले बकाया रकम देने बारे कहा जिस पर आरोपी नरेंद्र सिंह ने पेंमेंट में देरी के लिये माफी मांगी तथा पेमेंट जल्द देने व भविष्य में ऐसी गलती न करने के बारे में विश्वास दिलाया।
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इसके बाद प्रार्थी ने उसका विश्वास करके उसे आगे तेल देना शुरू कर दिया लेकिन नरेंद्र सिंह ने दोबारा उसके साथ धोखा किया औरी मेरी पेमेंट रोकने लगा, जिस पर हम दोनों पार्टियों ने मिलकर बातचीत की तथा आरोपी नरेंद्र सिंह प्रार्थी को एक समझौता लिख कर दिया। जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह बकाया पेंमेट अपनी गाड़ियों को बेचकर पांच लाख रुपये प्रतिमाह देने के बारे में दर्शाया और किस्त न देने की एवज में उपरोक्त गाड़ियां उपरोक्त रकम की एवज में देने बारे में दर्शाया गया। उपरोक्त गाड़ियां आरटीओ अंबाला से कानूनी तौर पर ट्रांसफर करने के बारे में सहमति जताई लेकिन आरोपी नरेंद्र सिंह ने अब तक न तो रुपये दिए और न ही गाड़ियां दी। जब भी आरोपी से रुपये मागंता है तो ट्रक चढ़ाकर मारने की धमकी देते हैं। ऐसे करके आरोपी नरेंद्र सिंह ने पीड़ित के साथ 2 करोड़ 26 लाख ,92 हजार 76 रुपये की धोखाधड़ी की हैं।
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