{"_id":"630e626f5d33934cfc38e78f","slug":"illegally-cut-colony-vandalized-ambala-news-knl1195302129","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी में की तोड़फोड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी में की तोड़फोड़
विज्ञापन
अंबाला। जिला नगर योजनाकार के दस्ते ने पंजलासा गांव में लगभग 7.5 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। इस दौरान सड़कों के जाल को मशीन द्वारा पूर्णत: ध्वस्त कर दिया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट गौरव उपमंडल अधिकारी पीडब्ल्यूडी (बीएडंआर) नारायणगढ़, जिला नगर योजनाकार नरेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता अभिषेक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित रहे।
नरेश कुमार ने आमजन से अपील की है कि प्रॉपट्री डीलर कॉलोनी के रेगूलर होने का झांसा देकर प्लॉट बेच रहे हैं। इनसे पूरी तरह सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होेंने बताया कि इस प्रकार के किसी भी झांसे में न आए। अवैध कॉलोनियों व अवैध निर्माण के खिलाफ विभाग द्वारा सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों व भू माफिया के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए जाएंगे।
दीन दयाल जन आवास योजना का उठाएं लाभ
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि सरकार द्वारा रिहायशी जोन में दीन दयाल जन आवास योजना के तहत पांच एकड़ में रिहायशी कॉलोनी विकसित करने हेतु पॉलिसी जारी की हुई है। इसमें ईडीसी के चार्ज न के बराबर हैं। अवैध कॉलोनी काटने वालों से अनुरोध है कि उपरोक्त पॉलिसी के तहत सरकार से नियमानुसार अनुमति लेकर कॉलोनी विकसित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
नरेश कुमार ने आमजन से अपील की है कि प्रॉपट्री डीलर कॉलोनी के रेगूलर होने का झांसा देकर प्लॉट बेच रहे हैं। इनसे पूरी तरह सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होेंने बताया कि इस प्रकार के किसी भी झांसे में न आए। अवैध कॉलोनियों व अवैध निर्माण के खिलाफ विभाग द्वारा सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों व भू माफिया के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए जाएंगे।
विज्ञापन
दीन दयाल जन आवास योजना का उठाएं लाभ
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि सरकार द्वारा रिहायशी जोन में दीन दयाल जन आवास योजना के तहत पांच एकड़ में रिहायशी कॉलोनी विकसित करने हेतु पॉलिसी जारी की हुई है। इसमें ईडीसी के चार्ज न के बराबर हैं। अवैध कॉलोनी काटने वालों से अनुरोध है कि उपरोक्त पॉलिसी के तहत सरकार से नियमानुसार अनुमति लेकर कॉलोनी विकसित करें।
विज्ञापन