फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   If the tax is not deposited, a penalty will be imposed.

Ambala News: कर जमा नहीं कराया तो लगेगा जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Dec 2025 01:29 AM IST
विज्ञापन
If the tax is not deposited, a penalty will be imposed.
अंबाला। नगर परिषद ने संपत्ति कर की वसूली के लिए नोटिस देना शुरू कर दिया है, वहीं छावनी निवासियों से आग्रह किया है कि अगर कर्मचारी नोटिस देने के लिए आएं तो इसे स्वीकार करें। इसके अलावा अगर संपत्ति कर नोटिस में कोई खामी है तो संबंधित व्यक्ति नोटिस के साथ नगर परिषद कार्यालय में संपर्क कर सकता है। नोटिस के बाद संपत्ति कर की अदायगी न करने वाले लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने बताया कि संपत्ति कर की प्राप्ति के लिए लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, अगर किसी संपत्ति धारक को नोटिस नहीं मिलता तो वो कार्यदिवस पर नगर परिषद कार्यालय आकर अपनी संपत्ति से संबंधित नोटिस ले सकता है। उन्होंने कहा कि अगर समय अनुसार संपत्ति कर नहीं जमा करवाया जाता तो फिर इस पर जुर्माना वसूला जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed