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दोषी पति को दस साल की कैद
अंबाला
Updated Wed, 18 Sep 2013 12:49 AM IST
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अंबाला में अदालत ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने के मामले में विवाहिता के पति को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी को अदालत ने कुछ दिन पहले मामले में दोषी करार दिया गया था, लेकिन अब सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार आरोपी गोपाल शहर का रहने वाला है। गोपाल की पत्नी ने संदिग्ध परिस्थितियों में जुलाई 2012 में फंदा लगाकार आत्महत्या कर ली थी।
इस दौरान विवाहिता के परिजनों का आरोप था कि पति और ससुराल वाले विवाहिता को दहेज के लिए तंग करते थे। कई बार उसे पीटा गया और बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। जिस वजह से विवाहिता ने आत्महत्या कर ली।
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आरोपी को अदालत ने कुछ दिन पहले मामले में दोषी करार दिया गया था, लेकिन अब सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार आरोपी गोपाल शहर का रहने वाला है। गोपाल की पत्नी ने संदिग्ध परिस्थितियों में जुलाई 2012 में फंदा लगाकार आत्महत्या कर ली थी।
इस दौरान विवाहिता के परिजनों का आरोप था कि पति और ससुराल वाले विवाहिता को दहेज के लिए तंग करते थे। कई बार उसे पीटा गया और बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। जिस वजह से विवाहिता ने आत्महत्या कर ली।
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