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Ambala News: 30 लाख की ठगी का आरोप लगाकर बयान से मुकरा
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। अदालत में झूठी गवाही देना और अपने ही आरोपों से मुकरना गांव जनसुआ, थाना नग्गल निवासी विनोद कुमार को भारी पड़ गया।
सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने उसे झूठी गवाही देने का दोषी पाते हुए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना स्वीकार्य नहीं है। फैसले के अनुसार, सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक ने मामले की सुनवाई करते हुए विनोद कुमार को धारा 383 बीएनएसएस (पूर्व में 344 सीआरपीसी) के तहत झूठी गवाही का दोषी ठहराया।
हालांकि, उसकी स्वीकारोक्ति और नरमी की अपील को देखते हुए कोर्ट ने उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी ने जुर्माने की राशि तुरंत अदालत में जमा करा दी।
गांव जनसुआ, थाना नग्गल निवासी विनोद कुमार ने 7 अगस्त 2020 को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि अमेरिका में नौकरी दिलाने के नाम पर अज्ञात आरोपियों ने उससे करीब 30 लाख रुपये की ठगी की है। पुलिस जांच के दौरान जसविंदर कौर और मनदीप सिंह उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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अंबाला सिटी। अदालत में झूठी गवाही देना और अपने ही आरोपों से मुकरना गांव जनसुआ, थाना नग्गल निवासी विनोद कुमार को भारी पड़ गया।
सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने उसे झूठी गवाही देने का दोषी पाते हुए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना स्वीकार्य नहीं है। फैसले के अनुसार, सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक ने मामले की सुनवाई करते हुए विनोद कुमार को धारा 383 बीएनएसएस (पूर्व में 344 सीआरपीसी) के तहत झूठी गवाही का दोषी ठहराया।
हालांकि, उसकी स्वीकारोक्ति और नरमी की अपील को देखते हुए कोर्ट ने उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी ने जुर्माने की राशि तुरंत अदालत में जमा करा दी।
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गांव जनसुआ, थाना नग्गल निवासी विनोद कुमार ने 7 अगस्त 2020 को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि अमेरिका में नौकरी दिलाने के नाम पर अज्ञात आरोपियों ने उससे करीब 30 लाख रुपये की ठगी की है। पुलिस जांच के दौरान जसविंदर कौर और मनदीप सिंह उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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