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पंजीकरण होने के बाद ही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दिया जाएगा अनुदान : उपायुक्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 09 Jun 2024 10:06 PM IST
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Grant will be given under the Chief Minister's Marriage Shagun Scheme only after registration: Deputy Commissioner
अंबाला। हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा।
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इसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। उपायुक्त डॉ. शालीन ने बताया कि जो पात्र परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वह अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं।
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पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित और विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में हैं तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ मिलेगा।
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सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में हैं या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा।

इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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