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Ambala News: छीनाझपटी के दोषियों को पांच पांच साल का कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:48 AM IST
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Five years rigorous imprisonment for snatching accused
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला सिटी। महेश नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई छीनाझपटी के एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप
मित्तल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दुखेड़ी गांव निवासी रमेश्वर उर्फ गोलू और रतनहेड़ी गांव निवासी गुरदीप सिंह उर्फ दीपा को दोषी ठहराया। उन्हें 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं कराते हैं, तो उन्हें 5 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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