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Ambala News: छीना-झपटी के दोषी को पांच साल की कैद

Fri, 13 Feb 2026 02:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Fri, 13 Feb 2026 02:56 AM IST
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Five years imprisonment for snatcher
अंबाला। जिला एवं सत्र न्यायालय और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को दो अलग-अलग आपराधिक मामले के दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पहले मामल में अदालत ने छीना-झपटी के दोषी दिवाकर को पांच साल की कैद और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरे मामले में नाबालिग लड़की को अगवा करने के दोषी नीरज को एक वर्ष 9 महीने के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पहला मामला थाना पड़ाव क्षेत्र का है। 28 अप्रैल 2022 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात युवक उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रेलवे कॉलोनी निवासी दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया था। जिला एवं सत्र न्यायालय ने वीरवार को साक्ष्यों और पुलिस की पुख्ता पैरवी के आधार पर दिवाकर को दोषी करार दिया और उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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दूसरा मामला 10 अप्रैल 2024 को अंबाला सदर थाने में दर्ज हुआ था, जहां एक नाबालिग लड़की के अपहरण की घटना सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कैथल के सजूमा गांव निवासी नीरज को गिरफ्तार कर लिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट (स्पेशल कोर्ट) ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी नीरज को एक वर्ष 9 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। संवाद
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