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Ambala News: अवैध बैनर-पोस्टर लगाने वालों पर दर्ज की जाएगी एफआईआर
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अंबाला सिटी की कपड़ा मार्केट में खम्बे पर लगा होर्डिंग। आर्काइव
अंबाला सिटी। शहर को पोस्टर-मुक्त बनाने और संपत्ति विरूपण अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। नगर निगमायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक ली।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रवर्तन में लापरवाही के लिए फटकार लगाई और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि अंबाला जिले के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने अवैध पोस्टर और बैनर लगाने वालों या प्रिंटिंग प्रेसों को नोटिस जारी नहीं किया है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।
बैठक में यह तय किया गया कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को अब हर सोमवार को एक साप्ताहिक समेकित रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें जारी किए गए नोटिस, हटाई गई सामग्री, दर्ज एफआईआर और की गई वसूली का ब्योरा होगा।
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आयुक्त ने स्पष्ट किया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम को उसकी मूल भावना के साथ लागू करना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी अधिकारी की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बैठक में नगर परिषद, अंबाला सदर के कार्यकारी अधिकारी, दविंदर नरवाल बिना किसी पूर्व अनुमति के बैठक से अनुपस्थित रहे। ब्यूरो
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इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रवर्तन में लापरवाही के लिए फटकार लगाई और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि अंबाला जिले के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने अवैध पोस्टर और बैनर लगाने वालों या प्रिंटिंग प्रेसों को नोटिस जारी नहीं किया है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।
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बैठक में यह तय किया गया कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को अब हर सोमवार को एक साप्ताहिक समेकित रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें जारी किए गए नोटिस, हटाई गई सामग्री, दर्ज एफआईआर और की गई वसूली का ब्योरा होगा।
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आयुक्त ने स्पष्ट किया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम को उसकी मूल भावना के साथ लागू करना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी अधिकारी की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बैठक में नगर परिषद, अंबाला सदर के कार्यकारी अधिकारी, दविंदर नरवाल बिना किसी पूर्व अनुमति के बैठक से अनुपस्थित रहे। ब्यूरो