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भ्रूण जांच मामला: चार दोषियों का कैद

Wed, 03 Jun 2015 01:03 AM IST
ब्यूूराे/अमर उजाला अंबाला
ब्यूूराे/अमर उजाला अंबाला Updated Wed, 03 Jun 2015 01:03 AM IST
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अंबाला की अदालत ने भ्रूण जांच के एक मामले में शामिल चार लोगों को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। सजा के साथ-साथ सभी दोषियों को एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
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अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए इस मामले में शामिल सौंडा निवासी जसपाल सिंह, अंबाला निवासी पंकज गुप्ता, पंजाब के बनूड़ निवासी  मनजिंद्र कौर और बनूड़ के ही गगनदीप सिंह को यह सजा सुनाई है।
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सिविल सर्जन डा. विनोद गुप्ता और पीएनडीटी के नोडल अधिकारी व उप सिविल सर्जन डॉ. बीबी लाला ने बताया कि 9 जुलाई 2012 को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव सौंडा में जसपाल सिंह नामक व्यक्ति के घर पर गैर कानूनी तरीके से क्लीनिक चलाया जा रहा है और इस क्लीनिक पर पंकज कुमार गुप्ता द्वारा गैर पंजीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन से गर्भ में पल रहे भ्रूण की जांच की जाती है।
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सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉ. बीबी लाला के नेतृत्व में इस क्लीनिक पर औचक रेड की और जसपाल सिंह, पंकज कुमार गुप्ता और भ्रूण जांच करवाने आई महिला व उसे लेकर आने वाले चालक को मौके पर काबू कर लिया गया।

इस मामले में शामिल बनूड़ (पंजाब) निवासी मनजिंद्र कौर चालक गगनदीप सिंह के साथ गांव सौंडा में भ्रूण लिंग जांच करवाने के लिए आई थी। सौंडा गांव में जहां पर यह जांच की जा रही थी, वह क्लीनिक न केवल गैर कानूनी था, बल्कि यहां गैर पंजीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगी थी।


विभाग की रेड के दौरान डॉ. बीबी लाला व उनकी टीम के साथियों ने जसपाल सिंह, पंकज गुप्ता, मनजिंद्र कौर और चालक गगनदीप सिंह को गिरफ्तार करवाया था। अब अदालत ने आरोपियों को कारावास और आर्थिक जुर्माने की सजा सुना दी है। डा. बीबी लाला ने बताया कि इसके अलावा भी भ्रूण जांच से संबंधित तीन अन्य मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।
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