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Ambala News: फसल जलाने के मामले में आठ वर्ष बाद किसान बरी
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अंबाला सिटी। फसल अवशेष जलाने के दौरान गन्ने की फसल जलने के मामले में अदालत ने किसान कुलदीप सिंह को आठ वर्ष बाद बरी कर दिया है। सीजेएम कनवल कुमार की अदालत ने वीरवार को यह फैसला सुनाया। लंबे समय से किसान इस मामले में जमानत पर चल रहा था। इस मामले में कुलदीप के पिता गोपाल सिंह को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन केस के दौरान उनकी मौत हो गई थी। किसान कुलदीप की ओर से अधिवक्ता मान सिंह काकरान ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह ने शिकायतकर्ता के खेताें में जाकर आग नहीं लगाई है। इसके बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाया।
10 अक्वटूबर 2016 को डुलियानी गांव निवासी जसविंद्र सिंह ने मुलाना थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि 16 अक्टूबर 2016 को गोपाल सिंह व कुलदीप सिंह ने फसल अवशेष में आग लगाई थी। जिस कारण उसके दो एकड़ में खड़ी गन्ने की फसल जल गई थी। इसके बाद पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया था। जिसके बाद से ही कुलदीप सिंह बेल पर चल रहा था। तो वहीं बीमारी के कारण कुलदीप के पिता की इसी दौरान मौत हो गई थी।
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10 अक्वटूबर 2016 को डुलियानी गांव निवासी जसविंद्र सिंह ने मुलाना थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि 16 अक्टूबर 2016 को गोपाल सिंह व कुलदीप सिंह ने फसल अवशेष में आग लगाई थी। जिस कारण उसके दो एकड़ में खड़ी गन्ने की फसल जल गई थी। इसके बाद पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया था। जिसके बाद से ही कुलदीप सिंह बेल पर चल रहा था। तो वहीं बीमारी के कारण कुलदीप के पिता की इसी दौरान मौत हो गई थी।
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