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Ambala News: उपभोक्ता को नहीं दिया बिजली कनेक्शन, कोर्ट ने अफसर के वेतन से 10 हजार रुपये देने के दिए आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jan 2024 01:20 AM IST
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Electricity connection not given to consumer, court orders to pay Rs 10,000 from officer's salary
अंबाला सिटी। बिजली निगम ने उपभोक्ता को चार साल तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। अब पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने उपभोक्ता को न्याय दिया है। कोर्ट ने उपभोक्ता द्वारा बिजली निगम के खाते में जमा कराए 10950 रुपये सात प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के साथ ही लेटलतीफी करने वाले बिजली निगम के अफसर के वेतन से 10 हजार रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। यह भुगतान 30 दिनों के भीतर बिजली निगम को करना होगा।
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दरअसल सिटी के रेलवे रोड निवासी 66 वर्षीय अशोक कुमार ने वर्ष 2019 में उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम के पास बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था। इसके लिए उन्होंने निगम के पास करीब 10950 रुपये जमा कराए थे। बिजली निगम ने उनसे कह दिया कि पहले वह नगर निगम से एनडीसी लेकर आएं। ऐसे में नगर निगम ने एनडीसी नहीं दी। इसके बाद बिजली निगम ने उपभोक्ता को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। उपभोक्ता लगातार बिजली निगम के चक्कर काटता रहा।
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उपभोक्ता ने कनेक्शन के लिए जमा कराए रुपये मांगे तो बिजली निगम जल्द देने का आश्वासन देता रहा। इस बात को चार साल गुजर गए। इस दौरान उपभोक्ता ने सीएम विंडो पर शिकायत की। तब भी कोई समाधान नहीं निकला। लिहाजा थक हारकर उपभोक्ता ने पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में शिकायत दाखिल कर दी। जिस पर अब कोर्ट ने पीड़ित उपभोक्ता काे न्याय दिया है।
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