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Ambala News: कचरा डंप करना हो सकता है भारी, सुनवाई कल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2024 02:06 AM IST
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Dumping garbage can be costly, hearing tomorrow
काकड़ू ​स्थित डंपिंग यार्ड। आर्काइव
अंबाला सिटी। चंडीगढ़ रोड स्थित गांव काकड़ू में कचरा डंप करने के लिए नगर निगम की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम से जवाब तलब किया था। अब 25 अक्तूबर को मामले की सुनवाई होगी।
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ऐसे में सुनवाई के दौरान नगर निगम के पक्ष पर सभी की निगाह रहेेगी। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के अधिकारियों ने इसको लेकर मंत्रणा शुरू कर दी है। इससे पूर्व भी नगर निगम पर कचरा निस्तारण को लेकर कई बार सवाल पार्षदों ने ही खड़े किए हैं। इसके बावजूद अभी तक कचरा उठान और निस्तारण को लेकर नगर निगम की गंभीरता नजर नहीं आ रही है।
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क्या है काकड़ू डंपिंग पर पूरा मामला

अंबाला शहर के रहने वाले शिकायतकर्ता उमेश गर्ग ने शिकायत देते हुए बताया था कि काकडू गांव में नगर निगम ने अवैध तरीके से डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। अंबाला शहर का कचरा सबसे पहले काकड़ू में आता है। गांव की जमीन पर कचरा डलने से यहां पर लोगों को रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण से स्थानीय लाेगों का जीना मुहाल हो गया है।
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इसके साथ ही शिकायतकर्ता का आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। यहां तक कि डंपिंग स्टेशन के पास शिकायतकर्ता की जमीन आती है, उस पर उपज भी कम होती जा रही है। बताया जाता है कि काकड़ू डंपिंग यार्ड से कचरा एकत्रित कर पटवी स्थित प्लांट में निस्तारण के लिए ले जाया जाता है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह यार्ड अवैध तरीके से बनाया गया है।


डंपिंग यार्ड से हो सकती है परेशानी

कैंट में एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना का एयरबेस भी अंबाला में ही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जिस स्थान पर हवाई पट्टी है वहां से लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में इस प्रकार की डंपिंग यार्ड नहीं होने चाहिए। क्याेंकि कचरे पर पक्षी आदि मंडराते रहते हैं। मगर यह काकड़ू का कचरा डंपिंग यार्ड हवाई पट्टी से लगभग पांच किलोमीटर के दायरे में होगा। ऐसे में आने वाले समय में उड़ाने भी प्रभावित हो सकती हैं।

वर्जन
काकड़ू डंपिंग यार्ड के मामले में नगर निगम को हाईकोर्ट के प्रश्नों के जवाब देने हैं। इस मामले की सुनवाई 25 अक्तूबर को हाईकोर्ट में होगी।
-सुखरान मोहर, एसडीओ, पीसीबी
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