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पर्स स्नेचिंग के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा 

Thu, 28 Apr 2016 12:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अंबाला
ब्यूरो/अमर उजाला, अंबाला Updated Thu, 28 Apr 2016 12:51 AM IST
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Purse Snecing two convicts sentenced to five years, ambala
कोर्ट - फोटो : demo pics
बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दविंद्र सिंह की कोर्ट ने पर्स स्नेचिंग के मामले में दो आरोपियों सचिन और मनदीप सिंह को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को आर्थिक दंड के आधार पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है। इस वारदात में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। 
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सरकारी वकील नरविंद्र सिंह भट्टी ने बताया कि पुलिस शिकायत में 18 दिसंबर 2015 को पंचकूला सेक्टर-20 गांव कुंडली की रहने वाली महिला अध्यापक ने बताया था कि वह आईटीआई अंबाला सिटी में अध्यापक के पद पर कार्यरत है। आईटीआई से छुट्टी होने के बाद घर जाने के लिए पोलीटेक्निक चौक तक पैदल जा रही थी। लेकिन उसी दौरान बाइक पर पीछे से आए तीन युवकों ने उसका पर्स झपट लिया। 
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उसके पर्स में हजारों रुपये की नकदी, मोबाइल, एटीएम, पैन कार्ड, लाइसेंस सहित अन्य कीमती कागजात रखे हुए थे। वारदात के बाद सेक्टर सात पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने वारदात के बाद दो आरोपियों सचिन और मनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन तीसरा आरोपी पकड़ा नहीं गया। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी सचिन ने बताया था कि मंदीप की बाइक पर तीनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई।
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