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केवल हत्याकांड : छह दोषी करार, चार बरी

Sat, 19 Sep 2015 01:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,अंबाला
ब्यूरो/अमर उजाला,अंबाला Updated Sat, 19 Sep 2015 01:14 AM IST
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मार्च 2012 में कैंट के कबाड़ी बाजार एरिया में रंजिशन हुए गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र केवल हत्याकांड के मामले में अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि चार आरोपी बरी हो गए हैं। इन आरोपियों में से कोर्ट ने छह आरोपियों शिव कुमार, संदीप, चेतन कश्यप, सौरभ कुमार, रवि, विक्की को दोषी करार दिया है और चार आरोपियों सरबजीत सिंह, सिमरनजीत सिंह लाडा, विजयपाल राणा, कुलविंद्र सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी करने के आदेश दिए है। दोषी करार दिए छह आरोपियों को सजा 23 सितंबर को सुनाई जाएगी। करीब चार साल से कोर्ट में विचाराधीन इस मामले में कई गवाहियां हुई।

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यह है मामला
पुलिस शिकायत के अनुसार गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाला मृतक केवल निवासी गांव जटवाड़ की आरोपी सिमरनजीत सिंह के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद दोनों पक्षों में समझौता को लेकर बातचीत भी हुई थी, लेकिन समझौता नहीं हो पाया था।
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 इसी रंजिश के तहत सिमरनजीत सिंह और विजयपाल राणा ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ उस दौरान हमला कर दिया था, जब छात्र केवल गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर अपने दोस्तों के साथ किसी काम के चलते जा रहा था। आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। हमले में केवल गंभीर रुप से घायल हो गया था। जिसे घायलावस्था में सिटी सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया था। लेकिन सिविल अस्पताल चिकित्सकों ने केवल को मृत घोषित करार दे दिया था।
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