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पच्चीस मामले निपटाए, सात बंदियों को छोड़ा
ब्यूरो/अमर उजाला अंबाला
Updated Thu, 03 Dec 2015 12:03 AM IST
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जिला सत्र न्यायधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक गुप्ता के निर्देशानुसार बुधवार को केंद्रीय कारागार अंबाला शहर में लोक अदालत आयोजित की गई। इस अदालत में सीजेएम एके जैन और रवनीत गर्ग ने 25 मामलों की सुनवाई की और 7 मामलों का मौके पर ही निपटान कर इन मामलों में शामिल 7 बंदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए।
सीजेएम रवनीत गर्ग ने छोटे अपराधों में शामिल बंदियों को भविष्य में अपराध न करने की चेतावनी देकर रिहा करने के आदेश दिए और कहा कि यदि दोबारा अपराध में शामिल पाए गये तो उन्हें सामान्य की तुलना में अधिक सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधों का मुख्य कारण नशा है और नशा छुड़वाने के लिए भी केंद्रीय कारागार में विशेष काउंसलिंग करवाई जा रही है।
इस अवसर पर जेल अधीक्षक एआर बिश्नोई, उप जेल अधीक्षक राय साहब सहित अन्य जेल अधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल के एडवोकेट भी मौजूद रहे।
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सीजेएम रवनीत गर्ग ने छोटे अपराधों में शामिल बंदियों को भविष्य में अपराध न करने की चेतावनी देकर रिहा करने के आदेश दिए और कहा कि यदि दोबारा अपराध में शामिल पाए गये तो उन्हें सामान्य की तुलना में अधिक सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधों का मुख्य कारण नशा है और नशा छुड़वाने के लिए भी केंद्रीय कारागार में विशेष काउंसलिंग करवाई जा रही है।
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इस अवसर पर जेल अधीक्षक एआर बिश्नोई, उप जेल अधीक्षक राय साहब सहित अन्य जेल अधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल के एडवोकेट भी मौजूद रहे।