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चार आरोपियों को उम्रकैद, 50-50 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 21 May 2019 12:59 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 21 May 2019 12:59 AM IST
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चार आरोपियों को उम्रकैद, 50-50 हजार रुपये जुर्माना
अंबाला सिटी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबाला विक्रम अग्रवाल ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करवाने की सूरत में दोषियों को तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाए दोषियों में रवि कुमार उर्फ बंटी, राजेश उर्फ प्रवीन, सुनील कुमार व राकेश शामिल हैं। सभी को साहा थाना में 27 सितंबर 2015 को दर्ज एफआईआर नंबर 132 के तहत दोषी करार देकर यह सजा सुनाई गई है। इस मामले में दोषियों ने हमला करके जसबीर उर्फ जस्सी को मौत के घाट उतार दिया था।
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शिकायत के अनुसार 26 सितंबर 2015 को शिकायतकर्ता सुमीत सिंह पटियाला के एक गांव में रहने वाले अपने मामा मामी को मिलने के लिए अपने तीन दोस्तों जसबीर उर्फ जस्सी, प्रिंस और जगतार के साथ गया था। सुमित के मामा मामी को पड़ोस का लड़का सुनील कुमार और उसका भाई बंटी नाजायज तंग करते थे, जिसको लेकर कई बार बिरादरी व रिश्तेदारों ने पंचायत में फैसला फैसला करवाया गया था। जब सुमित अपने दोस्तों के साथ अपने घर वापस जा रहा था तो साहा-शहजादपुर रोड पर रेड हर्ट पेट्रोल पंप के पास दोषियों ने योजनाबद्ध तरीके से उन पर हमला कर दिया। हमले में जसबीर उर्फ जस्सी की मौत हो गई थी। अदालत ने पुलिस, अभियोजन व बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों आदि का आंकलन करने के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
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